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भारत
कर्नल सोफिया अंसारी पर विवादित बयान के मामले में मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने हड़काया है. कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी के गठन का आदेश दिया है.
कर्नल सोफिया अंसारी पर टिप्पणी के मामले में मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह के माफीनामें को नामंजूर कर दिया है. इतना ही नहीं इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है. इस एसआईटी की टीम में तीन आईपीएस अधिकारी होंगे, जिसमें एक महिला अधिकारी भी होंगी. सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह को फटकार भी लगाई है. हालांकि कोर्ट ने विजय शाह की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है.
एसआईटी की टीम का गठन
कोर्ट न कहा कि हम तीन आईपीएस अधिकारियों वाली एक एसआईटी गठित कर रहे हैं और उनमें से एक आईजी या डीजीपी रैंक का होना चाहिए. वे सभी राज्य से बाहर के होने चाहिए. यह एक लिटमस टेस्ट है और हम चाहते हैं कि राज्य एसआईटी रिपोर्ट हमें सौंपे. कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर हम करीब से नजर रखना चाहते है. इस मामले पर एसआईटी पहली रिपोर्ट 28 मई को पेश करेंगी. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमे आपकी माफी की जरूरत नहीं है. ये अदालत कि अवमानना का केस नहीं है कि आप माफी मांगकर बच जाओ.
कोर्ट ने लगाई फटकार
कोर्ट ने विजय शाह के वकील मनिंदर सिंह से कहा कि हमें आपकी ऐसी माफी नहीं चाहिए. आप पहले गलती करते हैं फिर कोर्ट चले आते हैं. आप जिम्मेदार नेता हैं. आपको सोच समझकर बोलना चाहिए लेकिन आपने बहुत घटिया भाषा अपनाई है. इस पर विजय शाह के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि वो माफी मांग चुके हैं. माफी का वीडियो भी जारी कर चुके हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि माफी किस तरह से मांगी गई है इस पर निर्भर करता है. आपकी भाषा और अंदाज से नहीं लग रहा कि आप लज्जित हैं.
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