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भारत
पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू एक अप्रैल को पटियाला जेल से रिहा होंगे. वह 1988 के रोड रेज मामले में जेल गए थे.
डीएनए हिंदी: पंजाब (Punjab) कांग्रेस (Congress) के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) 1 अप्रैल को पटियाला जेल से रिहा होने वाले हैं. रोड रेज केस में बीते 10 महीने से जेल में बंद सिद्धू अब जेल से बाहर आएंगे. उनके समर्थकों में उत्साह की लहर देखने को मिल रही है.
नवजोत सिंह सिद्धू के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया गया है, 'सरदार नवजोत सिंह सिद्धू कल पटियाला जेल से रिहा हो रहे हैं.' साथ में यह भी लिखा गया है कि अधिकारियों ने यह जानकारी दी है.
नवजोत सिंह सिद्धू को 1988 के रोड रेज डेथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक साल की कैद की सजा सुनाई थी. सिद्धू ने खुद कोर्ट में सरेंडर किया था. उन्हें पटियाला जेल में रखा गया गया था.
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खुद कोर्ट में किया था सरेंडर
सिद्धू के मीडिया सलाहकार सुरिंदर दल्ला ने बीते साल मई में कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया है. सिद्धू को गैर इरादतन हत्या के आरोपों से बरी कर दिया गया था, लेकिन उन्हें चोट पहुंचाने के लिए दोषी ठहराया गया था.
पटियाला कोर्ट ने किया था बरी
सुप्रीम कोर्ट ने उन पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया था. उनके सहयोगी रुपिंदर सिंह संधू को इस मामले में बरी कर दिया गया था. 22 सितंबर 199 को पटियाला सेशन कोर्ट के जज ने सिद्धू और उनके सहयोगी को बरी कर दिया था, क्योंकि उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं था. उन्हें संदेह का लाभ मिला था.
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इस वजह से जेल में थे नवजोत सिंह सिद्धू
पीड़िता परिवार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दिया था. हाई कोर्ट ने 2006 में उन्हें दोषी माना और 3 साल की सजा सुनाई. सिद्धू सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ गए. 27 दिसंबर 1988 को कोर्ट ने कहा कि सिद्धू ने गुरनाम सिंह को सिर में मारा, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई. 26 जनवरी को, पंजाब कांग्रेस के कई सांसदों ने पटियाला जेल से नवजोत सिंह सिद्धू को रिहा नहीं करने के लिए AAP प्रशासन की आलोचना की थी.
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