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ITR Filing के लिए ये 8 डॉक्यूमेंट्स हैं बेहद ज़रूरी, लिस्ट देखकर आज ही कर लें इकट्ठा

ITR Filing: सरकार ने ITR File करने की डेडलाइन 15 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है. हालांकि, ITR भरने के लिए कई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें पहले से रेडी रखना चाहिए, ताकि ऐन वक्त पर आपको कोई परेशानी न हो. चलिए जानते हैं ITR भरने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है.

Kusum Lata | Jun 26, 2025, 01:23 PM IST

1.TDS Certificate-Form 16, form 16A, 16B, 16C and 16D

TDS Certificate-Form 16, form 16A, 16B, 16C and 16D
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ITR भरने के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है Form 16. यह डॉक्यूमेंट आप जिस कंपनी में काम करते हैं वो आपको देती है. आपकी सैलरी कितनी है, टैक्स कितना कटा, कौन-कौन से डिडक्शन आपने क्लेम किये... ये सारी जानकारी फॉर्म 16 में होती है. इसके अलावा अगर आपकी कमाई का जरिये सैलरी से अलग है तो आपको अपनी कमाई के जरिए के मुताबिक form 16A, 16B, 16C या 16D की ज़रूरत पड़ेगी.
 

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2.Statement of Capital Gains

Statement of Capital Gains
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अगर आपने स्टॉक, म्यूचुअल फंड या कोई भी डिजिटल एसेट बेचा है तो उसकी जानकारी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी. आपके ब्रोकर से आपको कैपिटल गेन्स स्टेटमेंट मिल जाएगा. 
 

3.AIS, TIS and For 26AS

AIS, TIS and For 26AS
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ये डॉक्यूमेंट्स आपके टैक्स रिकॉर्ड के तौर पर काम करते हैं. इसमें आपको जानकारी मिल जाती है कि सालभर में आपने अलग-अलग सोर्सेस से कितना कमाया और कितना टैक्स चुकाया. इसमें सैलरी, बैंक इंटरेस्ट, कैपिटल गेन सबकी डिटेल होती है.
 

4.Bank Statement

Bank Statement
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बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जारी करते हैं. इसके साथ ही अपने पूरे साल का बैंक स्टेटमेंट भी निकालकर रखें.
 

5.PAN aadhaar Detail

PAN aadhaar Detail
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पैन इनकम टैक्स के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है. पैन कार्ड से किसी भी यूजर का हर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जुड़ा होता है. इसकी मदद से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यूजर्स की कमाई और खर्चों को ट्रैक करता है. ITR के लिए आधार ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़ती है. इसलिए अपना आधार और पैन कार्ड लिंक करवा लें.
 

6.Proof of tax saving investment

Proof of tax saving investment
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आपको अपने इनवेस्टमेंट्स का सबूत देना होगा. इसमें इंश्योरेंस, पीपीएफ, ELSS म्यूचुअल फंड, पोस्ट ऑफिस की टैक्स सेविंग स्कीम्स, होम लोन आदि की जानकारी शामिल होगी. 
 

7.Details Foreign Income

Details Foreign Income
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अगर आपके पास विदेश में कोई बैंक अकाउंट है या किसी विदेशी कंपनी के शेयर्स आपके पास हैं तो इसकी जानकारी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी. 
 

8.Details of Unlisted shares

Details of Unlisted shares
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अगर आपके पास किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं, तो आपको उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देने होंगे. 
 

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