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डीएनए मनी
Kusum Lata | Jun 26, 2025, 01:23 PM IST
1.TDS Certificate-Form 16, form 16A, 16B, 16C and 16D
ITR भरने के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है Form 16. यह डॉक्यूमेंट आप जिस कंपनी में काम करते हैं वो आपको देती है. आपकी सैलरी कितनी है, टैक्स कितना कटा, कौन-कौन से डिडक्शन आपने क्लेम किये... ये सारी जानकारी फॉर्म 16 में होती है. इसके अलावा अगर आपकी कमाई का जरिये सैलरी से अलग है तो आपको अपनी कमाई के जरिए के मुताबिक form 16A, 16B, 16C या 16D की ज़रूरत पड़ेगी.
2.Statement of Capital Gains
अगर आपने स्टॉक, म्यूचुअल फंड या कोई भी डिजिटल एसेट बेचा है तो उसकी जानकारी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी. आपके ब्रोकर से आपको कैपिटल गेन्स स्टेटमेंट मिल जाएगा.
3.AIS, TIS and For 26AS
ये डॉक्यूमेंट्स आपके टैक्स रिकॉर्ड के तौर पर काम करते हैं. इसमें आपको जानकारी मिल जाती है कि सालभर में आपने अलग-अलग सोर्सेस से कितना कमाया और कितना टैक्स चुकाया. इसमें सैलरी, बैंक इंटरेस्ट, कैपिटल गेन सबकी डिटेल होती है.
4.Bank Statement
बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जारी करते हैं. इसके साथ ही अपने पूरे साल का बैंक स्टेटमेंट भी निकालकर रखें.
5.PAN aadhaar Detail
पैन इनकम टैक्स के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है. पैन कार्ड से किसी भी यूजर का हर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जुड़ा होता है. इसकी मदद से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यूजर्स की कमाई और खर्चों को ट्रैक करता है. ITR के लिए आधार ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़ती है. इसलिए अपना आधार और पैन कार्ड लिंक करवा लें.
6.Proof of tax saving investment
आपको अपने इनवेस्टमेंट्स का सबूत देना होगा. इसमें इंश्योरेंस, पीपीएफ, ELSS म्यूचुअल फंड, पोस्ट ऑफिस की टैक्स सेविंग स्कीम्स, होम लोन आदि की जानकारी शामिल होगी.
7.Details Foreign Income
अगर आपके पास विदेश में कोई बैंक अकाउंट है या किसी विदेशी कंपनी के शेयर्स आपके पास हैं तो इसकी जानकारी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होगी.
8.Details of Unlisted shares
अगर आपके पास किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं, तो आपको उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देने होंगे.