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ITR Filing : आखिरी दिन करीब 68 लाख टैक्सपेयर्स ने रिटर्न किया फाइल, कितना पहुंचा टैक्सपेयर्स आंकड़ा

उन टैक्सपेयर्स द्वारा आई-टी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा, जिन्हें 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए अपने खातों का ऑडिट नहीं कराना है, 31 जुलाई थी.

ITR Filing : आखिरी दिन करीब 68 लाख टैक्सपेयर्स ने रिटर्न किया फाइल, कितना पहुंचा टैक्सपेयर्स आंकड़ा

डीएनए हिंदीः आयकर विभाग (Income Tax Department) ने कहा कि रविवार रात 10 बजे तक 67.97 लाख से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल (ITR Filing) किए गए. सैलरीड लोगों वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर दाखिल करने का 31 जुलाई आखिरी दिन था. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से ट्वीट (IT Department Tweet) के अनुसार, आज दाखिल किए गए आयकर रिटर्न के आंकड़े. आज राज 2300 बजे तक 67,97,067 और पिछले ए घंटे से 4,50,013 आईटीआर दायर किए गए हैं. जिन करदाताओं को 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए अपने खातों का ऑडिट नहीं कराना है, उनके द्वारा आईटीआर फालिंग की डेडलाइन रविवार थी.

 

 

आईटीआर फाइलिंग आधी रात तक चली, जिसके बाद टैक्स-रिटर्न फाइल करने वालों को देरी से फाइल करने के लिए लेट फीस देनी होगी. 30 जुलाई तक 5.1 करोड़ से ज्यादा टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए. पिछले एक महीने से, आईटी विभाग टैक्सपेयर्स को लेट फीस से बचने के लिए 2021-22 के वित्तीय वर्ष के लिए अपना आईटीआर दाखिल करने के लिए प्रेरित कर रहा है. विभाग ने करदाताओं से orm@cpc.incometax.gov.in पर ई-मेल भेजकर या हेल्प डेस्क नंबर 1800 103 0025 और 1800 419 0025 पर कॉल करके आईटीआर फाइलिंग के संबंध में सहायता लेने के लिए भी कहा था. पिछले वित्त वर्ष (2020-21) में 31 दिसंबर, 2021 की विस्तारित देय तिथि तक लगभग 5.89 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे.

ITR Filing करने वालों के लिए बड़ी खबर, आयकर विभाग ने लिया बड़ा फैसला 

31 जुलाई की समय सीमा से चूकने वालों का क्या होगा?

  • आयकर कानूनों के अनुसार, यदि वे आकलन वर्ष के 31 दिसंबर तक अपना आईटीआर दाखिल करते हैं, तो 5 लाख से अधिक की वार्षिक आय वाले लोगों द्वारा 5,000 का विलंब शुल्क देना होगा.
  • 5 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को विलंबित रिटर्न दाखिल करने के लिए 1,000 का विलंब शुल्क देना होगा.
  • जिन लोगों पर Outstanding Unpaid Tax है, उन्हें देरी से दाखिल करने के लिए प्रति माह अतिरिक्त 1 प्रतिशत ब्याज देना होगा.
  • विलंब शुल्क उन करदाताओं पर लागू नहीं होगा जिनकी आय कर योग्य सीमा से कम है.

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