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CBSE New Rules for School: बच्चों की सुरक्षा को लेकर CBSE ने एक बड़ा फैसला लिया है. CBSE बोर्ड ने स्कूलों में CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है, ताकि हर बच्चे पर नज़र रखी जा सके और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. यह नियम हर स्कूल पर लागू होगा.
सीबीएसई ने स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए हाई रेज़ोल्यूशन ऑडियो-विजुअल सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया है. ये कैमरे स्कूल के गेट, कक्षाओं, गलियारों, सीढ़ियों, लाइब्रेरी, लैब, कैंटीन, स्टोर रूम और खेल के मैदान जैसी सभी ज़रूरी जगहों पर लगाए जाएँगे. हालाँकि, बच्चों की निजता को ध्यान में रखते हुए शौचालयों और वॉशरूम को इस नियम से बाहर रखा गया है. इससे स्कूल में होने वाली हर गतिविधि पर नज़र रखी जा सकेगी और किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सकेगा.
सिर्फ़ कैमरे लगाना ही काफ़ी नहीं है. सीबीएसई ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इन कैमरों की रिकॉर्डिंग कम से कम 15 दिनों तक सुरक्षित रखी जाए. यानी अगर कोई घटना घटती है, तो अधिकारी जाँच के लिए वीडियो फुटेज की जाँच करेंगे. यह कदम बच्चों की सुरक्षा को और मज़बूत करेगा, क्योंकि हर छोटी-बड़ी बात रिकॉर्ड की जाएगी. रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना स्कूल प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है.
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कहना है कि बच्चों को न केवल शारीरिक सुरक्षा, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक सुरक्षा की भी आवश्यकता है. स्कूल के प्रत्येक शिक्षक, कर्मचारी और प्रधानाचार्य की ज़िम्मेदारी है कि वे बच्चों को सुरक्षित और सहयोगात्मक वातावरण प्रदान करें.
इस नियम से स्कूलों में होने वाले दुर्व्यवहार पर लगाम लगेगी और अभिभावक निश्चिंत हो सकेंगे कि उनका बच्चा स्कूल में सुरक्षित है. यह नया नियम बच्चों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम है, जिससे स्कूलों में निगरानी और मज़बूत होगी.
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