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बिहार के अररिया की जिला कोर्ट ने रेप मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया है. बच्ची के साथ रेप के दोषी को 4 दिनों की ट्रायल में फांसी की सजा सुनाई है.
डीएनए हिंदी: बिहार के अररिया जिला अदालत ने बच्ची के साथ रेप के दोषी को 4 दिनों की ट्रायल में फांसी की सजा सुनाई है. पॉक्सो एक्ट के तहत अररिया कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. मामला भरगामा के वीरनगर पश्चिम में नाबालिग से रेप का था. दोषी मेजर नाम के शख्स ने 6 साल की बच्ची से पानी मांगने के बहाने रेप किया था.
रेप के दोषी को फांसी की सजा
अररिया के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 4 दिन की ट्रायल में फांसी की सजा सुनाई है. मामला भरगामा थाना क्षेत्र के वीरनगर पश्चिम का है. घटना 1 दिसंबर की है. गांव के मेजर नाम के अपराधी प्रवृत्ति के युवक ने 6 साल की मासूम से पहले पानी मांगा था. फिर पानी के बहाने बच्ची का रेप किया था. रेप करने के बाद बच्ची को वापस उसके घर पर फेंक दिया था
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10 लाख सहायता राशि देने का आदेश
जज शशिकांत राय की कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने पीड़िता को विक्टिम कॉम्पनसेशन फंड से डीएलएसए सचिव को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने का भी निर्देश दिया है. इस मामले में 22 जनवरी को आरोप तय किए गए थे जिसके बाद 27 जनवरी को सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने इस अपराध को जघन्य करार देते हुए कहा कि सभ्य समाज में ऐसे अपराध शर्मनाक हैं.
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पीने के लिए पानी मांगने के बहाने रेप
आरोपी मेजर नाम के युवक ने 6 साल की बच्ची से रेप करने के बाद उसे घर के पास लाकर फेंक दिया था. दोषी ने पीने के लिए पानी मांगने के बहाने उसे अगवा करके रेप किया था. स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी तत्कालीन एसपी हृदयकान्त को दी थी. इसके बाद एसपी ने कार्रवाई करते हुए तत्काल बच्ची का ट्रीटमेंट करवाया था.