डीएनए मनी
Kusum Lata | Jul 18, 2025, 12:38 PM IST
1.Income Tax Rule on ITR Filing- Basic Excemption Limit
इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, अगर आपकी सालभर की कमाई बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट से ज्यादा है तो आपके लिए ITR भरना ज़रूरी है. ओल्ड टैक्स रिजीम में Basic Exemption limit 2.5 लाख है. वहीं, न्यू टैक्स रिजीम में ये लिमिट 3 लाख की है.
2.ITR Filing Rule for bank deposits
अगर आपकी सालाना कमाई बेसिक एक्सम्प्शन लिमिट से कम है लेकिन आपके बैंक में 50 लाख से ज्यादा का डिपॉजिट है या करेंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट है तो आपको ITR भरना होगा.
3.ITR Filing Rule for professional income and sales turnover
अगर आपकी कंपनी साल में 60 लाख तक की सेल करती है या अगर आप 10 लाख तक की प्रोफेशनल इनकम अर्न करते हैं तो आपको ITR भरना होगा.
4.ITR Filing Rule for foreign asset and foreign travel
अगर विदेश में आपकी कोई संपत्ति है और अगर वो संपत्ति आपकी कमाई का जरिया है तो भी आपके लिए ITR भरना अनिवार्य होगा. इसी तरह अगर आप साल में दो लाख से ज्यादा रुपये विदेश घूमने में खर्च करते हैं तो आपको ITR भरना होगा.
5.ITR Filing Rule for electricity bill and TDS/TCS
अगर आप साल में 1 लाख रुपये से ज्यादा का बिजली बिल भर रहे हैं तो आपके लिए ITR भरना ज़रूरी है. इसी तरह अगर आप ने सालभर में 25 हजार रुपये से ज्यादा का टीडीएस जमा किया है तो भी आपको ITR भरना होगा.
6.Tax Rebate in Old tax Regime
ओल्ड टैक्स रिजीम में आप अपने इनवेस्टमेंट, घर के किराए, होम लोन, इंश्योरेंस प्रिमियम, एजुकेशन लोन आदि के एवज में टैक्स में छूट पा सकते हैं. इसके साथ ही इसमें 50 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है. वहीं, ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा.
7.Tax rebate in New Tax Regime
नई टैक्स व्यवस्था में 3 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है. सभी टैक्सपेयर्स को 70 हजार तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है. इसके साथ ही इस फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 से 12 लाख तक की कमाई पर नई टैक्स व्यवस्था के तहत आपको कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा.
8.ITR Filing Deadline
इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए इस साल ITR भरने की डेडलाइन 15 सितंबर तय की गई है. अगर आप 15 सितंबर तक ITR नहीं भरते हैं तो बकाया टैक्स पर आपको भारी इंटरेस्ट चुकाना होगा. वहीं, इनकम टैक्स विभाग की तरफ से आप पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है.