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Income Tax Return Filing: ITR- 1 Sahaj या ITR-4 Sugam जानिए आपके लिए कौन सा ITR Form सही है?

Income Tax Return Filing: टैक्सपेयर्स के लिए साल का सबसे बिजी सीज़न आ गया है, ITR भरने का सीज़न. अगर आप भी ITR भरने जा रहे हैं तो जान लें कि आपको ITR का कौन सा फॉर्म भरना है.

Kusum Lata | Jun 02, 2025, 11:13 AM IST

1.Who can File ITR-1- Sahaj form

Who can File ITR-1- Sahaj form
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ITR-1 को सहज फॉर्म भी कहा जाता है. इसे वो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स भर सकते हैं जिनकी सालाना आय 50 लाख से कम है. इस फॉर्म को भरने के लिए कमाई का प्रमुख जरिया वेतन, पेंशन, एक संपत्ति से आने वाला किराया या फिर बैंक से मिलने वाला इंटरेस्ट होना चाहिए. 1.25 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाने वाले भी ये फॉर्म भर सकते हैं. कैपिटल गेन यानी शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स और किसी डिजिटल एसेट्स की बिक्री से होने वाली कमाई. (फोटो- कैन्वा)

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2.Who cannot file ITR-1

Who cannot file ITR-1
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LTCG में 1.25 लाख से ज्यादा कमाने वाले, या किसी और कैपिटल गेन से कमाने वाले ITR-1 नहीं भर सकते हैं. अगर किसी की कृषि आय 5000 रुपये से ज्यादा है तो वो भी सहज फॉर्म नहीं भर सकते हैं. जो लोग एक से ज्यादा घरों से किराया कमाते हैं या विदेश से कमाते हैं वो ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं. (फोटो- कैन्वा)
 

3.Who can file ITR-4 form- SUGAM

Who can file ITR-4 form- SUGAM
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ITR-4 को सुगम फॉर्म कहा जाता है. ये फॉर्म उनके लिए है जो फ्रीलांसिंग, स्मॉल बिजनेस से कमाते हैं. या मेडिसिन, कंसल्टेंसी या रीटेल कारोबार में हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं. इसके लिए सालाना कमाई 50 लाख तक होनी चाहिए, ये फॉर्म वो लोग भर सकते हैं जो प्रिजम्प्टिव टैक्स स्कीम के लिए आवेदन कर रहे हों. इसके साथ ही ये फॉर्म वो लोग भी भर सकते हैं जो सैलरी के साथ-साथ कैपिटल गेन, एक घर से किराया आदि से कमाते हैं. (फोटो- कैन्वा)
 

4.Difference between Sahaj And Sugam

Difference between Sahaj And Sugam
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दोनों फॉर्म में प्रमुख अंतर कमाई के जरिये का है. सैलरी और पेंशन से कमाने वाले सहज भर सकते हैं. वहीं स्मॉल बिजनेस या फ्रीलांस से कमाने वाले सुगम का इस्तेमाल करते हैं. अगर नौकरी के साथ फ्रीलांस भी करते हैं तो आप ITR 1 नहीं भर सकते, आपको ITR 4 भरना होगा. (फोटो- कैन्वा)
 

5.Last date of filing ITR

Last date of filing ITR
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इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर, 2025 है. पहले लास्ट डेट 31 जुलाई थी, जिसे आगे बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया है. (फोटो- कैन्वा)

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