डीएनए मनी
ITR Deadline: ITR भरने का सीज़न शुरू होने वाला है. आपको बता दें कि अलग-अलग कैटेगिरी के टैक्सपेयर्स को अलग-अलग ITR फॉर्म भरना होता है, उसी तरह अलग-अलग कैटेगिरी के टैक्सपेयर्स के लिए ITR भरने की डेडलाइन अलग-अलग होती है.
ITR Deadline: टैक्सपेयर्स के लिए साल का सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सीज़न आ चुका है. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने का सीज़न. Income Tax Return वैसे तो इसलिए भरा जाता है कि अगर किसी टैक्स पेयर का एक्स्ट्रा टैक्स कटा है तो उसका रिफंड क्लेम किया जा सके. लेकिन ITR की इम्पॉर्टेंस टैक्सपेयर्स के लिए इससे कहीं ज्यादा है.
ITR का इस्तेमाल किसी भी टैक्स पेयर की कमाई के साथ-साथ सालभर में हुए नुकसान का ब्योरा होता है. ITR एक ऐसा दस्तावेज है जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाता है. लोन के लिए अप्लाई करने पर बैंक वाले ITR ज़रूर मांगते हैं, वहीं कई देश ऐसे हैं जो वीज़ा देने से पहले ITR की कॉपी मांगते हैं.
जिस तरह अलग-अलग कैटेगिरी के टैक्सपेयर्स को अलग-अलग ITR फॉर्म भरना होता है, उसी तरह अलग-अलग कैटेगिरी के टैक्सपेयर्स के लिए ITR भरने की डेडलाइन अलग-अलग होती है.
31 जुलाई, 2025- इंडीविजुअल टैक्स पेयर्स और HUF के लिए टैक्स फाइलिंग की लास्ट डेट 31 जुलाई है.
31 अक्टूबर, 2025- जिन टैक्सपेयर्स को ऑडिट की ज़रूरत होती है उनके लिए ITR फाइल करने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर है.
31 दिसंबर, 2025- जो टैक्सपेयर्स तय डेडलाइन तक अपना ITR नहीं भर पाए हैं वो 31 दिसंबर तक ITR भर सकते हैं. लेकिन इसके लिए उन्हें पेनाल्टी देनी होगी.
अगर कोई टैक्सपेयर अपना ITR तय समय पर न भर पाए तो इनकम टैक्स विभाग की तरफ से उस पर पेनाल्टी लगाई जाएगी. अगर टैक्स पेयर की कमाई 5 लाख से कम है तो लेट फाइलिंग पेनाल्टी के तौर पर 1000 रुपये देने होंगे. वहीं अगर कमाई 5 लाख से ज्यादा है तो 5000 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी. इसके साथ ही अगर टैक्स पेयर की तरफ से टैक्स पेंडिंग है तो टैक्स पर हर महीने 1 प्रतिशत का ब्याज भी देना होगा.
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