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Flight MH17 Shot Down Case: यूरोप की शीर्ष मानवाधिकार अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए रूस ने कहा है कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे.
Flight MH17 Shot Down Case: करीब 11 साल पहले रूसी सेना की मिसाइल का शिकार बने फ्लाइट MH17 केस में फैसला आ गया है. यूरोपियन कोर्ट फॉर ह्यूमन राइट्स ने इस मामले में रूस को 298 लोगों की हत्या का दोषी माना है. इस फैसले को रूसी राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन (Vladimir Putin) के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. हालांकि रूस ने कहा है कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे और इसे शून्य घोषित करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर रूस को इस मामले में नैतिकता के आधार पर कूटनीतिक आलोचना का सामना करना पड़ सकता है. यह फैसला ऐसे समय आया है, जब इस अदालत को रूस के खिलाफ कीव और नीदरलैंड्स की तरफ से करीब एक दशक से भी ज्यादा समय से लंबित यूक्रेन में अत्याचार करने के 3 अन्य मामलों में फैसला आने वाला है. यदि इन मामलों में भी फैसला रूस के खिलाफ जाता है तो पुतिन को इंटरनेशनल लेवल पर अलग-थलग होने का सामना करना पड़ सकता है.
क्या है फ्लाइट MH17 केस
मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH17 17 जुलाई, 2014 को एम्सटर्डम से कुआलालंपुर के लिए रवाना हुई थी. Boeing 777 विमान में 283 यात्रियों और 15 क्रू मेंबर्स समेत कुल 298 लोग सवार थे. इस फ्लाइट को पूर्वी यूक्रेन पर रूसी समर्थन से कब्जा करने वाले अलगाववादी गुटों ने मिसाइल से मार गिराया था. इन गुटों ने विमान पर जिस BUK मिसाइल से हमला किया था, वो रूस में ही बनी थी और रूसी सेना ने इन गुटों को मुहैया कराई थी. ऐसे में इस हमले के लिए रूस को जिम्मेदार माना गया था. हालांकि अलगाववादी गुटों ने बाद में कहा था कि गलत पहचान हो जाने के कारण विमान हमले की चपेट में आ गया है. इसके बावजूद इंटरनेशनल लेवल पर इस हमले के लिए रूस को बेहद आलोचना का सामना करना पड़ा था.
क्या कहा गया है अदालत के फैसले में
यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यमून राइट्स के प्रेसिडेंट मैटिस गुयोमार ने स्ट्रॉसबर्ग में कोर्टरूम में फैसला सुनाया है. फैसला सुनाते हुए उन्होंने कहा,'सबूत बताते हैं कि मिसाइल को फ्लाइट MH17 पर जानबूझकर फायर किया गया था. बहुत संभावना है कि गलती से उसे मिलिट्री एयरक्राफ्ट समझ लिया गया होगा. रूस ने इस मामले में अपने शामिल होने से इनकार किया है, जो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है. मामले की उचित जांच नहीं होने से मृतकों के रिश्तेदारों और दोस्तों की पीड़ा काफी बढ़ गई.' इससे पहले मई में संयुक्त राष्ट्र की उड्डयन एजेंसी ने भी इस घटना के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया था. माना जा रहा है कि अब यूरोपियन कोर्ट इस मामले में रूस को पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने का आदेश दे सकती है.
रूस और यूक्रेन का फैसले पर आया है ऐसा रिएक्शन
इस फैसले को लेकर क्रेमलिन (रूस के सर्वोच्च सत्ता केंद्र) के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे. हम इसे शून्य घोषित करते हैं. हालांकि यूक्रेन ने इस फैसले को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताते हुए इसकी तारीफ की है.
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