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Income Tax की टेंशन खत्म, खरीदें Electric Vehicle और पाएं 1.5 लाख रुपये की छूट, जानें कैसे ले सकते हैं लाभ

सरकार वर्तमान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स की धारा 80EEB के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट दे रही है.

Income Tax की टेंशन खत्म, खरीदें Electric Vehicle और पाएं 1.5 लाख रुपये की छूट, जानें कैसे ले सकते हैं लाभ

INCOME TAX SAVING ON EV

डीएनए हिंदीः अप्रैल से ITR फाइलिंग की शुरुआत हो जाएगी ऐसे में अगर आप भी अपने टैक्स को कम करने के विकल्प की तलाश कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है. इससे न सिर्फ आप अपना टैक्स बचा सकते हैं बल्कि अपना गाड़ी खरीदने का सपना भी पूरा कर सकते हैं. 

दरअसल सरकार वर्तमान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स की धारा 80EEB के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट दे रही है. ऐसे में यदि आप अपने लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद कर इस छूट का लाभ ले सकते हैं और अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं. चलिए जानते हैं कि आप कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं.

कैसे मिलेगा लाभ?

सरकार इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने पर जोर दे रही है इसलिए इनकम टैक्स में धारा 80EEB को जोड़ा गया है. इसके तहत यदि आप अपने लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को लोन पर खरीदते हैं तो उसके ब्याज के भुगतान पर इनकम टैक्स में एक साल में 1.50 लाख रुपये की छूट ले सकते हैं. 

80EEB का फायदा

आपको बता दें कि कोई भी कंपनी या बिजनेस 80EEB का लाभ नहीं ले सकते हैं. हालांकि इसकी खास बात यह है कि लिए गए इलेक्ट्रिक व्हीकल को पर्सनल या फिर बिजने दोनों के लिए उपयोग कर फायदा उठाया जा सकता है. ऐसे में यदि आप आप व्हीकल को बिजनेस के लिए उपयोग कर रहे हैं तो, फिर लोन पर 1.50 लाख रुपये से अधिक के ब्याज भुगतान को बिजनेस के खर्चों में दिखा सकते हैं. ध्यान रहे कि सरकार यह छूट 2019 से लेकर 31 मार्च, 2023 तक के लिए दे रही है. 

छूट पाने की शर्तें

इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए लोन किसी वित्तीय संस्थान या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी से लिया होना चाहिए. इसके अलावा लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के दौरान कभी भी स्वीकृत किया होना चाहिए.

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