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Mohammed Shami-Hasin Jahan Case: मोहम्मद शमी अभी तक अपनी पत्नी और बेटी को गुजारा भत्ता के तौर पर 1 लाख 30 रुपये दिया करते थे. लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने अब गुजारा भत्ता की रकम को बढ़ा दिया है.
टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) को अपनी पत्नी हसीन जहां (Hasin Jahan) को हर महीने 4 लाख रुपये देने होंगे. कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है. शमी को यह रकम गुजारा भत्ता के तौर पर देनी होगी. इनमें से 1.5 लाख रुपये हर महीने पत्नी हसीन जहां को और 2.5 लाख रुपये बेटी आयरा को देने की बात कही गई है.
मोहम्मद शमी के लिए यह इसलिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक वह गुजारा भत्ता के तौर पर 1 लाख 30 रुपये दिया करते थे. इनमें 50,000 रुपये पत्नी हसीन जहां और 80,000 रुपये बेटी आयरा को देते थे. लेकिन हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बदल दिया. हाईकोर्ट ने दोनों मां-बेटी को 4 लाख रुपये हर महीने देने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने अपने आदेश में साथ यह भी कहा कि शमी चाहे तो स्वेच्छा से अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए अधिक राशि भी दे सकते हैं.
क्या है पूरा मामला?
मोहम्मद शमी और हसीन जहां की शादी अप्रैल 2024 में हुआ थी. शादी के एक साल बाद 17 जुलाई, 2015 को बेटी आयरा का जन्म हुआ. सबकुछ ठीक-ठाक चल रहा था. लेकिन करीब 2 साल बाद दोनों के बीच तकरार की खबरे सामने आने लगीं. हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पर मारपीट और उनके परिवार पर हिंसा करने का आरोप लगाया.
हसीन जहां ने इसको लेकर पुलिस में भी एफआईआर दर्ज कराई. 2018 में यह मामला कोर्ट में पहुंचा. तब से ही कोर्ट में यह मामला चल रहा है. हसीन जहां अपनी बेटी आयरा को लेकर अलग रहती हैं. जिसके लिए शमी को उनके लिए गुजारा भत्ता देना पड़ता है.
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