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कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए ऐसी टिप्पणी की है जिस पर विवाद होना तय है. एक केस में सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि adolescent girls यानी जो लड़कियां किशोरावस्था में हैं उनको अपने Sexual Desires को कंट्रोल में रखना चाहिए और दो मिनट के pleasure पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए. क्या है ये मामला डिटेल में समझते हैं.