Twitter
Advertisement

Numerology: बेहद भरोसेमंद होती हैं इन 4 तारीखों में जन्मी लड़कियां, प्यार या परिवार किसी को नहीं देती धोखा

Numerology: एक-दूसरे के 'कट्टर दुश्मन' होते हैं इन 2 मूलांक के लोग, सूर्य और शनि देव का रहता है प्रभाव

EC On Sir Issues: देश में Sir की दिशा में बड़ा कदम, चुनाव आयोग ने राज्यों को जारी किए नये दिशा निर्देश

IIT बॉम्बे में स्टूडेंट ने छत से कूदकर दी जान, कारण पता लगाने में जुटी पुलिस

Oldest Frozen Embryo Baby: विज्ञान का चमत्कार! 1994 में स्टोर किए गए भ्रूण से 30 साल बाद जन्मा दुनिया का सबसे 'बुजुर्ग नवजात' 

PM Kisan 20th Installment: पीएम किसान योजना की किस्त प्रधानमंत्री ने आज बनारस से की ट्रांसफर, पैसा आया या नहीं? 5 मिनट में चेक करें

12th फेल के लिए विक्रांत मैसी ने चार्ज की थी इतनी रकम, जानें नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले एक्टर की नेटवर्थ

कैसी होनी चाहिए Arthritis मरीजों की डाइट? जानें Uric Acid को कंट्रोल में रखने के लिए क्या खाएं, क्या नहीं

दोपहर के किन 2 घंटों के दौरान डूबने से होती है सबसे ज्यादा मौत? नदी-झरने या पूल में जाने से पहले पढ़ें ये खबर

Tatkal tickets New Rule:अब एक व्यक्ति कितने तत्काल टिकट बुक कर सकता है? जानिए रेलवे का नया नियम

मां बनना चाहती है पत्नी, जेल में बंद है पति, HC से लगाई रिहाई की गुहार

जेल में बंद एक कैदी की पत्नी ने पति की रिहाई की गुहार लगाई है. पत्नी ने ऐसा कारण दिया है, जिसे सुनकर लोगों की संवेदनाएं कैदी के साथ हो गई हैं. पढ़ें पूरा मामला.

मां बनना चाहती है पत्नी, जेल में बंद है पति, HC से लगाई रिहाई की गुहार

प्रतीकात्मक तस्वीर.

डीएनए हिंदी: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक महिला ने गर्भवती होने के लिए अर्जी लगाई है. महिला ने कहा है कि वह मां बनना चाहती है इसलिए जेल में बंद उसके पति को कोर्ट रिहा कर दे. महिला ने कहा है कि 15 से 20 दिनों के लिए ही सही, उसके पति को रिहा कर दिया जाए, जिससे वह मां बन सके. महिला की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने मेडिकल जांच के आदेश दिए हैं, जिससे यह पता चल सके कि वह मां बन सकती है या नहीं. 

महिला का पति एक आपराधिक मामले में इंदौर सेंट्रल जेल में बंद है. महिला ने कहा है कि कोर्ट 15 से 20 दिनों के लिए उसके पति को रिहा कर दे, जिससे वह मां बन सके. महिला ने हाई कोर्ट से कहा है कि संतान पैदा करना मौलिक अधिकार है, इसलिए अदालत उसके पति को रिहा कर दे.

कोर्ट ने क्या कहा?
महिला की दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन को विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम बनाने का निर्देश दिया है. डॉक्टरों का पैनल, कोर्ट को यह बताएगा कि महिला शारीरिक रूप से गर्भधारण कर सकती है या नहीं. केस की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होने वाली है. महिला याचिकाकर्ता की जांच डॉक्टरों की स्पेशल टीम 7 नवंबर को करेगी.

इसे भी पढ़ें- जलती चिता से उड़ने लगे नोट, आग बुझाने दौड़े लोग, जानिए क्या है पूरा मामला

महिला ने इस केस का किया जिक्र 
महिला ने अपनी याचिका में रेखा बनाम राजस्थान सरकार का जिक्र करते हुए कहा है कि पहले भी ऐसे मामले में जमानत दी जा चुकी है. एक बेंच ने संतान प्राप्ति के लिए एक कैदी को 15 दिनों की पैरोल दी थी. 

ये भी पढ़ें- Viral Video: शराबबंदी वाले बिहार में एक दिन में दो जगह शराब लूट, एक्सीडेंट वाली

क्या है विपक्षी वकील का तर्क?
सरकार की ओर से पेश वकील का कहना है कि महिला रजोनिवृत्ति की उम्र पार कर चुकी है. वह गर्भवती नहीं हो सकती है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के डीन को 5 डॉक्टरों की एक टीम गठित करने का निर्देश दिया है. इस पैनल में 3 स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक मनोचिकित्सक और दूसरा एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है शामिल होंगे. यह टीम महिला की जांच करेगी कि क्या वह गर्भ धारण कर सकती है या नहीं.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Read More
Advertisement
Advertisement
पसंदीदा वीडियो
Advertisement