Twitter
Advertisement

CBSE Class 10 Supplementary Result 2025: सीबीएसई ने जारी किया 10वीं का सप्लीमेंट्री रिजल्ट, 48.68% स्टूडेंट्स हुए पास

Mohammed Siraj का क्या है डाइट प्लान और कैसे रखते हैं फिट? इंग्लैंड दौरे पर फेंक दी 1000 से ज्यादा गेंदें

UPTAC Counselling 2025: यूपीटेक राउंड 2 सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी, uptac.admissions.nic.in पर ऐसे करें चेक

इस तरीके से डाइट में शामिल कर लिए ये 5 फल तो नसों से बाहर हो जाएगा बैड कोलेस्ट्रॉल, हार्ट भी रहेगा हेल्दी

Ayushman Card: इलाज की राह में रोड़ा, 'आयुष्मान भारत योजना' से किनारा काट रहे निजी अस्पताल, क्या है वजह?

जस्सी जैसा कोई नहीं, लेकिन सिराज किसी से कम भी नहीं, इंग्लैंड के खिलाफ बन गए मैच विनर

Satyapal Malik Networth: जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गये, जानें कितनी नेटवर्थ के थे मालिक

B.Sc से LLB और फिर गवर्नर की कुर्सी तक, जानें सत्यपाल मलिक के पास थीं कौन-कौन सी डिग्रियां?

Elon Musk से सीखें कामयाबी का फॉर्मूला, जानें वो 5 आदतें जिसने बनाया Successful

Bihar SSC CGL Vacancy 2025: BSSC ने 1481 पदों पर निकाली वैकेंसी, 18 अगस्त से भरें फॉर्म

Supreme Court ने दी दिल्ली में मुख्य सचिव के सेवा विस्तार को हरी झंडी, नियुक्ति विवाद में राज्य सरकार को बड़ा झटका

Aap vs BJP: दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर विवाद चल रहा है. ऐसे में केंद्र के मुख्य सचिव नरेश कुमार को 6 महीने का सेवा विस्तार देने का दिल्ली सरकार ने विरोध किया है.

Supreme Court ने दी दिल्ली में मुख्य सचिव के सेवा विस्तार को हरी झंडी, नियुक्ति विवाद में राज्य सरकार को बड़ा झटका

सुप्रीम कोर्ट.

डीएनए हिंदी: Delhi News- दिल्ली में अधिकारयों की नियुक्ति को लेकर केंद्र और राज्य सरकार में चल रहे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को केंद्र द्वारा 6 महीने का सेवा विस्तार देने का फैसला सही ठहराया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह किसी कानून का उल्लंघन नहीं है. इसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जो ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार राज्य सरकार के हाथ में दिए जाने की वकालत कर रही है.

क्या था मौजूदा विवाद, पहले ये जानिए

दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार 30 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं. केंद्र सरकार ने उनकी जगह नए मुख्य सचिव की तैनाती करने के बजाय नरेश कुमार को ही 6 महीने का सेवा विस्तार दिया है. केंद्र सरकार के इस फैसले का दिल्ली सरकार विरोध कर रही है. केंद्र के फैसले को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दिल्ली के मुख्य सचिव की नियुक्ति का अधिकार केंद्र सरकार के पास है. मौजूदा कानून के हिसाब से केंद्र सरकार का मुख्य सचिव नरेश कुमार को 6 महीने का एक्सटेंशन देना पूरी तरह वैध है. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ट्रांसफर-पोस्टिंग केंद्र सरकार का अधिकार है. शीर्ष अदालत ने इस पर कोई रोक नहीं लगाई है. 

'सौहार्दपूर्ण ढंग से क्यों नहीं मिल सकते LG और CM'

दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहले केंद्र से नए मुख्य सचिव का नाम मांगा था. सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर को सुनवाई में कहा था कि 28 नवंबर की सुबह 10.30 बजे तक दिल्ली के नए मुख्य सचिव के लिए 5 सीनियर IAS का नाम सुझाए. इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव को एक्सटेंशन देने के फैसले को सही ठहराया है. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने दिल्ली सरकार पर तीखा तंज भी कसा. बेंच ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से पूछा कि नियुक्ति के लिए नामों पर निर्णय लेने के लिए उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री सौहार्दपूर्ण ढंग से क्यों नहीं मिल सकते?

दिल्ली सरकार और एलजी के बीच नियुक्ति के अधिकार पर है गतिरोध

दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल में से ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार किसके पास है, इसे लेकर लगातार गतिरोध चल रहा है. यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है. सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार के हक में फैसला होने के बाद केंद्र सरकार ने नया कानून बनाकर यह अधिकार दोबारा उपराज्यपाल को सौंप दिया था. इस कानून को आम आदमी पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है. इसी आधार पर राज्य सरकार मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Read More
Advertisement
Advertisement
पसंदीदा वीडियो
Advertisement