Twitter
Advertisement

Chutney For Uric Acid Control: यूरिक एसिड के मरीज खाएं ये देसी चटनी, जोड़ों के दर्द और गठिया में मिलेगा आराम   

किसी से भी दोस्ती करने में नहीं होगी हिचकिचाहट, अपनाएं ये 5 असरदार तरीके

IND vs ENG 5TH Test Day 4 Highlights: बारिश के कारण दिन का खेल खत्म, मुश्किल में इंग्लैंड; जीत के लिए चाहिए 35 रन

नहीं मिल रही है नौकरी, तो अपनाएं ये 5 टिप्स; तुरंत आएगा ऑफर लेटर

Rashifal 04 August 2025: कर्क और धनु वाले सेहत का रखें खास ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

UP News: ड्रोन से डर फैलाने वालों पर योगी सरकार का वार, NSA और गैंगस्टर एक्ट में होगी कार्रवाई

Joe Root Century: ब्रूक के बाद जो रूट का शतक, दांव पर लगा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड; संगकारा को भी पछाड़ा

जब टीचर ने पूछा, फोन क्यों नहीं देखना चाहिए? बच्चों ने दिए ऐसे जवाब, सुनकर हैरान रह जाएंगे आप! Video Viral

IND vs ENG: कैच पकड़ने के बाद कैसे मिला हैरी ब्रूक को छक्का? सिराज की एक गलती से हारेगी टीम इंडिया, मांगनी पड़ी माफी

दुनिया के इन 5 देशों के पास है सबसे ज्यादा UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स! जानें कहां है भारत

Ola Cabs के संस्थापक की दादी और आंटी की हत्या के मामले में आरोपी को सुनाई गई उम्रकैद की सजा

Crime News: सुखपाल ने पुष्पावती और डॉ. सरिता की हत्या के लिए धारदार हथियारों के साथ-साथ हथौड़े का भी इस्तेमाल किया था.

Ola Cabs के संस्थापक की दादी और आंटी की हत्या के मामले में आरोपी को सुनाई गई उम्रकैद की सजा

Image Credit - Zee News

डीएनए हिंदी: लुधियाना कोर्ट ने शुक्रवार को ओला कैब के को-फाउंटर और CEO भाविश अग्रवाल की दादी और आंटी की हत्या के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई. भाविश अग्रवाल की दादी पुष्पावती अग्रवाल और आंटी डॉ. सरिता अग्रवाल को 29 जनवरी 2016 को लुधियाना की शेर-ए-पंजाब कॉलोनी में मृत पाया गया था. दोनों की हत्या की गई थी.

इस दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने बाद में सुखपाल सिंह उर्फ बग्गा (40 साल) को लुधियाना के फालेवाल गांव से गिरफ्तार किया था. सुखपाल लंबे समय से अग्रवाल परिवार से बतौर ड्राइवर जुड़ा हुआ था. उसने दोनों महिलाओं की हत्या के बाद घर से रुपये, आभूषण और अन्य महंगे सामान की भी चोरी की थी.

पढ़ें- Amarnath Yatra: 30 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, रक्षा बंधन पर होगा समापन

सुखपाल ने पुष्पावती और डॉ सरिता की हत्या के लिए धारदार हथियारों के साथ-साथ हथौड़े का भी इस्तेमाल किया था. उसने अदालत में अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार किया. पुलिस ने आरोपी के पास से एक पर्स जिसमें एटीएम कार्ड था, एक काले और भूरे रंग का पर्स, दो सोने की चूड़ियां, एक टूटा हुआ चाकू और आरोपी के खून से सने कपड़े थे.

पढ़ें- यूपी चुनाव में बुरी हार के बाद BSP प्रमुख Mayawati ने लिए कई बड़े फैसले

इस मामले में लुधियाना कोर्ट ने सुखपाल को उम्रकैद की सजा के अलावा 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

पढ़ें- CM Yogi ने मंत्रियों को दी यह नसीहत

सजा सुनाते समय कोर्ट ने कहा कि दोषी शिकायतकर्ता का ड्राइवर था. निश्चित रूप से वह शिकायतकर्ता के घर तक पहुंच रहा था. उसने डबल मर्डर किया है. हत्याओं को बेहद क्रूर और अमानवीय तरीके से अंजाम दिया गया. दोनों मृत महिलाएं असहाय थीं और उन पर भीषण तरीके से हमला किया गया, लेकिन यह मौत की सजा को उचित नहीं ठहराता. हमारा सभ्य समाज है, दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख कसौटी नहीं होनी चाहिए. इस प्रकार इस अदालत का विचार है कि यह मामला मृत्युदंड लगाने के लिए 'दुर्लभतम मामलों' की श्रेणी में नहीं आता है.

गूगल पर हमारे पेज को फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें. हमसे जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं और डीएनए हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें.

Read More
Advertisement
Advertisement
पसंदीदा वीडियो
Advertisement