Twitter
Advertisement

CBSE Class 10 Supplementary Result 2025: सीबीएसई ने जारी किया 10वीं का सप्लीमेंट्री रिजल्ट, 48.68% स्टूडेंट्स हुए पास

Mohammed Siraj का क्या है डाइट प्लान और कैसे रहते हैं फिट? इंग्लैंड दौरे पर फेंक दी 1000 से ज्यादा गेंदें

UPTAC Counselling 2025: यूपीटेक राउंड 2 सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी, uptac.admissions.nic.in पर ऐसे करें चेक

इस तरीके से डाइट में शामिल कर लिए ये 5 फल तो नसों से बाहर हो जाएगा बैड कोलेस्ट्रॉल, हार्ट भी रहेगा हेल्दी

Ayushman Card: इलाज की राह में रोड़ा, 'आयुष्मान भारत योजना' से किनारा काट रहे निजी अस्पताल, क्या है वजह?

जस्सी जैसा कोई नहीं, लेकिन सिराज किसी से कम भी नहीं, इंग्लैंड के खिलाफ बन गए मैच विनर

Satyapal Malik Networth: जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गये, जानें कितनी नेटवर्थ के थे मालिक

B.Sc से LLB और फिर गवर्नर की कुर्सी तक, जानें सत्यपाल मलिक के पास थीं कौन-कौन सी डिग्रियां?

Elon Musk से सीखें कामयाबी का फॉर्मूला, जानें वो 5 आदतें जिसने बनाया Successful

Bihar SSC CGL Vacancy 2025: BSSC ने 1481 पदों पर निकाली वैकेंसी, 18 अगस्त से भरें फॉर्म

Subramanian Swamy का दावा- तमिलनाडु के 40 हजार मंदिरों पर है राज्य सरकार का कब्जा, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

Tamilnadu Temple Subramanian Swamy: बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है.

Subramanian Swamy का दावा- तमिलनाडु के 40 हजार मंदिरों पर है राज्य सरकार का कब्जा, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से मांगा जवाब

डीएनए हिंदी: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता सुब्रमण्यन स्वामी (Subramanian Swamy) ने आरोप लगाए हैं कि तमिलनाडु सरकार ने राज्य के 40 हजार मंदिरों पर मनमाने ढंग से कब्जा कर लिया है. इसी मामले में सुब्रमण्यन स्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर दिया है. कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार (Tamilnadu Government) से जवाब दाखिल करने को कहा है. सुब्रमण्यन स्वामी ने तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धार्मिक विन्यास अधिनियम, 1959 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है. 

स्वामी का आरोप है कि राज्य सरकार ने मनमाने ढंग से और असंवैधानिक रूप से इन मंदिरों और हिंदू धार्मिक संस्थाओं के प्रशासन, प्रबंधन और नियंत्रण पर कब्जा करने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया था. सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी के निपटारे तक राज्य के मंदिरों और हिंदू धार्मिक संस्थाओं में पुजारियों की नियुक्ति या बर्खास्तगी से राज्य को रोकने के लिए अंतरिम राहत के अनुरोध पर भी नोटिस जारी किया है. 

यह भी पढ़ें- शिवाजी पार्क में शिवसेना की दशहरा रैली पर सस्पेंस जारी, उम्मीद खो चुके हैं शिवसेना अध्यक्ष!

पहले से भी पेंडिंग में हैं कई याचिकाएं
सुनवाई की शुरुआत में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने सुब्रमण्यन स्वामी से कहा कि इसी तरह के मुद्दों को उठाने वाली कुछ रिट याचिकाएं शीर्ष अदालत में लंबित हैं. न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने कहा कि उनके पास उन याचिकाओं में से एक पर विचार करने का अवसर है और इस अर्जी को इसके साथ सूचीबद्ध किया जा सकता है. स्वामी ने पीठ से कहा, 'आप तब नोटिस जारी कर सकते हैं.' 

यह भी पढ़ें- जेडीयू के पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल कुमार सहनी LTC घोटाले में दोषी करार

सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर नोटिस जारी किया और इस पर तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा. बेंच ने कहा कि अर्जी पर लंबित याचिका के साथ सुनवाई की जाएगी. स्वामी ने कहा, 'आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, मैंने अंतरिम रोक के लिए कहा है क्योंकि यह एक महामारी बन रही है. इसलिए, मैंने अंतरिम रोक का अनुरोध किया है.' बेंच ने कहा, 'किस तरह का अंतरिम स्थगन? अभी हम इस अधिनियम पर रोक नहीं लगा सकते.' 

यह भी पढ़ें- नासा को बड़ा झटका, लॉन्चिंग काउंटडाउन के बीच रॉकेट खराब होने से मिशन होल्ड

इस पर स्वामी ने कहा कि उन्होंने राज्य सरकार द्वारा 'अर्चकों' की नियुक्ति के संबंध में अंतरिम राहत का अनुरोध किया है, जिसके बाद बेंच ने एक नोटिस जारी किया. बेंच ने कहा कि मामले पर अगले महीने लंबित याचिका के साथ सुनवाई की जाएगी. अर्जी में 1959 के अधिनियम की धारा 21, 23, 27, 28, 47, 49, 49बी, 53, 55, 56 और 114 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है. अर्जी में कहा गया है, 'अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके, प्रतिवादी-सरकार ने धर्म का पालन करने, इसे मानने और अपने धर्म का प्रचार करने के संबंध में हिंदुओं के अधिकारों की पूरी तरह अवहेलना करते हुए तमिलनाडु में लगभग 40,000 हिंदू मंदिरों पर कब्जा कर लिया है.'

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Read More
Advertisement
Advertisement
पसंदीदा वीडियो
Advertisement