भारत
Waqf Umeed Portal: संपत्तियों का पंजीकरण राज्य वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा. अगर किसी संपत्ति को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया तो वह विवादित मानी जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन एक्ट 2025 की संवैधानिक वैधता पर चल रही बहस के बीच केंद्र सरकार ने वक्फ को लेकर बड़ा फैसला लिया है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए 'उम्मीद' वक्फ पोर्टल लॉन्च करने जा रही है. यह पोर्टल 6 जून को लॉन्च किया जाएगा.
वक्फ उम्मीद पोर्टल का अर्थ है- Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency, and Development. इस पोर्टल के माध्यम से देशभर में वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. सभी वक्फ संपत्तियों का 6 महीने के अंदर पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा. संपत्ति के विवरण में उसकी लंबाई, चौडाई जैसी जानकारियों को पोर्टल पर डालनी होगी.
इतना ही नहीं सभी वक्फ संपत्तियों का जीयो लोकेशन/जियो coordinates आदि पोर्टल पर दर्ज करना होगा. अगर 6 महीने के अंदर संपत्ति रजिस्टर कराने में कोई तकनीकी की दिक्कत आती है तो उसे 1-2 महीने का अतिरक्त समय दिया जाएगा.
महिलाओं की संपत्ति नहीं होगी वक्फ
संपत्तियों का पंजीकरण राज्य वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा. अगर किसी संपत्ति को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया तो वह विवादित मानी जाएगी. इसका निपटारा फिर वक्फ ट्रिब्यूनल करेगा. सबसे खास बात यह है कि महिलाओं के नाम पर दर्ज संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं किया जाएगा. वक्फ की संपत्तियों के लाभार्थी गरीब महिलाएं और बच्चे होंगे.
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