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Delhi Pollution: दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण, एक बार फिर लागू हुईं GRAP-3 की पाबंदियां, इन नियमों का पालन जरूरी

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते एक बार फिर ग्रैप-3 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि किन-किन नियमों का पालन करना होगा.

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Delhi Pollution: दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण, एक बार फिर लागू हुईं GRAP-3 की पाबंदियां, इन नियमों का पालन जरूरी

सांकेतिक तस्वीर

राजधानी दिल्ली में बढ़ती ठंड के साथ एक बार फिर प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता हुआ नजर रहा है. प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) ने शुक्रवार को दिल्ली और एनसीआर के इलाके में एक बार फिर ग्रैप-3 की पाबंदियों को लागू करने का फैसला लिया है. कुछ दिनों पहले ही प्रदूषण के स्तर में कमी को देखते हुए इसे हटा दिया गया था. लेकिन अब एक बार फिर इसे लागू कर दिया गया है. 

प्रदूषण के स्तर में हुई बढ़ोतरी 
जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटों में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. शाम 4 बजे तक दिल्ली का AQI 371 दर्ज किया गया हो जो बहुत खराब श्रेणी में आता है. वहीं, मौसम विबाग की मानें तो आने वाले दिनों में हवा का स्तर और भी खराब हो सकता है. ऐसे में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली-एनसीआर में अधिकारियों को स्थिति को और खराब होने से रोकने के लिए ग्रैप 3 के तहत प्रतिबंधों को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है. 


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इन नियमों का पालन होगा जरूरी 

  • GRAP-3 में दिव्यांग लोगों को दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिले में व्यक्तिगत जरूरत के लिए बीएस तीन पेट्रोल इंजन और बीएस चार डीजल इंजन के हल्के वाहन के इस्तेमाल की छूट रहेगी. 
  • दिल्ली में बीएस चार के डीजल इंजन वाले एमजीवी पर प्रतिबंध रहेगा. 
  • दिल्ली से बाहर के रजिस्टर्ड बीएस चार और उससे कम मानक के डीजल इंजन वाहनों का दिल्ली में प्रवेश वर्जित रहेगा. 
  • ग्रैप 3 दिल्ली में बीएस-IV या पुराने मानकों वाले गैर-आवश्यक डीजल-संचालित मध्यम माल वाहनों पर भी प्रतिबंध लगता है. 
  • ग्रैप तीन में दिल्ली एनसीआर के स्कूल पांचवीं कक्षा तक हाइब्रिड मोड में चल सकते हैं. 

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