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अरविंद केजरीवाल समेत कई AAP नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने साल 2019 में दिल्ली में बड़े-बडे हॉर्डिंग लगाकर जानबूझकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया था.
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. दिल्ली की राउज एवन्यू कोर्ट ने केजरीवाल समेत AAP के कई नेताओं को खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. यह मामला सरकारी धन के दुरुपयोग से जुड़ा हुआ है. आरोप है कि साल 2019 में अरविंद केजरीवाल, पूर्व विधायक गुलाब सिंह, द्वारका की पार्षद रहीं नितिका शर्मा ने राजधानी में बड़े-बडे हॉर्डिंग लगाकर जानबूझकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया था.
राउज एवन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज कर 18 मार्च तक अनुपालन रिपोर्ट समिट करने का आदेश दिया है. साल 2019 में द्वारका में आम आदमी पार्टी द्वारा बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाए गए थे. इसको लेकर अरविंद केजरीवाल, मटियाला के पूर्व विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पार्षद नीतिका शर्मा के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई थी. लेकिन मजिस्ट्रेट ने शिकायत को खारिज कर दिया.
इसके बाद शिकातकर्ता ने सेशंस कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दाखिल की थी. सेशंस कोर्ट ने मामले को मजिस्ट्रेट के पास तय करने के लिए कहा कि मामला बनता है या नहीं.' मजिस्ट्रेट ने अब इस मामले में द्वारका पुलिस को मामला दर्ज कर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है. इस साल केजरीवाल के यह खिलाफ यह दूसरी एफआईआर है.
इससे पहले फरवरी में हरियाणा के शाहबाद पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था. यह मामला यमुना नदी के पानी से जुड़ा था. दरअसल , दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि यमुना के पानी में हरियाणा जहर घोल रहा है. इसको लेकर केजरीवाल के खिलाफ BNS की धारा 192, 196(1), 197(1), 248(a) और 299 के तहत FIR दर्ज की गई थी.
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