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Voter Card Applying Rule: इस साल के आखिरी में बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, अगर आपका अभी तक वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है तो आइए यहां जानते है वोटर कार्ड बनवाने से जुड़ी सभी जानकारी
Voter Card Applying Rule: बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले है. इसके लिए न केवल राजनीतिक पार्टियों ने बल्कि चुनाव आयोग भी तैयारियां पूरी करने में जुटा हुआ हैं. चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी दी गई है कि नवंबर महीने के आस-पास राज्य में मतदान करवाया जा सकता है. बिहार में तकरीबन 8 करोड़ के आसपास मतदाता हैं. विधानसभा चुनाव से पहले इनकी संख्या में इजाफा देखने को मिल सकता है.
क्या कहता है नियम
आज बिहार कई लोग ऐसे है जो कि वोट डालने के लिए एलिजेबल हो गए हैं. लेकिन उन्होंने अभी तक अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया हैं. अगर आप भी या फिर आपको कोई जनाने वाला ऐसा जिसने अभी तक वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया है तो ये खबर आपके लिए है. विधानसभा चुनाव होने से कितने दिन पहले तक बनवा सकते हैं अपना वोटर कार्ड. तो साथ ही जानें क्या हैं इसके लिए नियम.
कब बनाव सकते है वोटर आईडी
दरअसल वोटर कार्ड बनवाने के लिए कभी भी कोई भी तारीख नहीं तय की जाती. जिस तरह आधार कार्ड के लिए आप कभी भी आवेदन कर सकते है वैसे ही वोटर आईडी कार्ड के लिए आप कभी भी आवेदन कर सकते हैं. हालांकि इसमें कुछ नियम और शर्तें जरूर होती हैं. अगर किसी राज्य में चुनाव है या लोकसभा का चुनाव है. तो आपको चुनाव से कुछ दिन पहले तक आवेदन करना होता है.
कैसे बनता है वोटर आईडी कार्ड
जानकारी के अनुसार मतदान से 10 पूर्व आवेदन कर सकते हैं. वोटर आई डी के लिए आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं. गर आप ऑनलाइन प्रोसेस करना चाहते हैं. तो इसके लिए आपको www.nvsp.in वेबसाइट पर जाना होगा. यहां आप नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं.आवेदन के दौरान दो जरूरी डॉक्युमेंट्स की जरूरत होती है. एक डेट ऑफ बर्थ प्रूफ दूसरा एड्रेस प्रूफ.
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