साउथ सिनेमा
कमल हासन (Kamal Haasan) स्टारर फिल्म ठग लाइफ को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है. दरअसल, फिल्म अब कर्नाटक में रिलीज होगी.
कमल हासन (Kamal Haasan) बीते दिनों अपनी 5 जून को रिलीज हुई फिल्म ठग लाइफ को लेकर काफी चर्चा में रहे हैं. इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने एक विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कन्नड़ भाषा तमिल से उत्पन्न हुई है. इस बयान के बाद उनका कर्नाटक में जमकर विरोध हुआ था और कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स ने ठग लाइफ की रिलीज पर रोक लगा दी थी. जिसके बाद एक्टर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. वहीं, अब इसपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसमें कमल हासन को राहत मिली है.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की बेंच ने, जिसमें जस्टिस उज्जल भुयान और जस्टिस मनमोहन शामिल थे. कर्नाटक सरकार के पक्ष को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति उज्जल भुयान ने कहा, "कोर्ट ने कहा - भीड़ को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो नियंत्रण अपने हाथ ले ले, उसकी मनमर्जी चले. राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो राज्य में क़ानून का शासन कायम करें. क़ानून के शासन का तकाजा है कि फिल्म रिलीज होनी ही चाहिए. लोगों को ,थिएटर मालिकों को यह डर नहीं होना चाहिए कि थिएटर में आग लगा दी जाएगी.कानून का शासन कायम रहना चाहिए."
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SC ने कहा कि फिल्म रिलीज होनी चाहिए. लोग फिल्म देखने आए या ना आए ये उनकी मर्जी है. हम यह नहीं कर रहे है कि फ़िल्म देखने लोग आए, यह उनकी मर्जी है,अगर किसी फिल्म को सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट मिला है तो फ़िल्म रिलीज होनी ही चाहिए. SC ने कर्नाटक सरकार को कल तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है. गुरुवार को इसको लेकर अगली सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट में लंबित केस को अपने पास ट्रांसफर किया.
'कर्नाटक के लोगों की भावना आहत करने के लिए' कमल हसन को माफी मांगने का निर्देश देने के हाई कोर्ट के आदेश पर भी SC ने सवाल उठाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह हाई कोर्ट का काम नहीं है कि वह कमल हसन से माफी मांगने को कहे.
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SC को बताया गया था कि कर्नाटक हाई कोर्ट में फिल्म प्रोड्यूसर की अर्जी लंबित है. जहां उनकी ओर से कहा गया है कि वो फिल्म चैम्बर्स ऑफ एसोसिएशन के साथ मीटिंग कर मामले का हल निकालेंगे और फिल्म को रिलीज करेंगे. इस मामले में हाई कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करने वाला है.
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