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सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने खोल दिया Paid Leaves का पिटारा, 30 छुट्टियों के साथ मिलेंगे जबरदस्त फायदे

केंद्र सरकार ने केंद्रिय कर्मचारियों के लिए छुट्टियों का पिटारा खोल दिया है. वह अपने माता पिता की सेवा के किलए 30 दिन की छुट्टी ले सकते हैं. इसके अलावा और भी कई लाभ प्राप्त कर सकते हैं.

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सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने खोल दिया Paid Leaves का पिटारा, 30 छुट्टियों के साथ मिलेंगे जबरदस्त फायदे

केंद्र सरकार के कर्मचारी 30 दिनों की छुट्टी का लाभ उठा सकेंगे, जिसमें 20 दिन की अर्धवेतन छुट्टी, 8 दिन की आकस्मिक छुट्टी और 2 दिन का प्रतिबंधित अवकाश शामिल है. यह जानकारी केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि के सवाल पर दी. 

दरअसल, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल सहित निजी कारणों के लिए हर साल 30 दिन की अर्जित छुट्टी यानी ईएल, 20 दिन की अर्धवेतन छुट्टी (हाफ डे लीव) और 8 दिन की इमरजेंसी छुट्टी यानी सीएल) और 2 दिन की प्रतिबंधित अवकाश (आरएच) लेने की अनुमति दी है. मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि 'केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972' के तहत कर्मचारी निजी कारणों (बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल) के लिए ये छुट्टियां ले सकते हैं. उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्रति वर्ष 30 दिन की अर्जित छुट्टी, 20 दिन की अर्धवेतन छुट्टी, 8 दिन की आकस्मिक छुट्टी और 2 दिन की प्रतिबंधित अवकाश के साथ-साथ अन्य पात्र छुट्टियां दी जाती हैं, जिनका उपयोग वे किसी भी निजी कारण के लिए कर सकते हैं."

इस नियम के तहत है छुट्टियों का प्रावधान

'केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972' (1 जून 1972 से लागू हैं) में कर्मचारियों के लिए कई प्रकार की छुट्टियों का प्रावधान है. इनमें अर्जित छुट्टी, अर्धवेतन छुट्टी, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, गोद लेने की छुट्टी, कार्य-संबंधी बीमारी और चोट, नाविकों की छुट्टी, विभागीय छुट्टी और अध्ययन अवकाश शामिल हैं.

हर साल मिलता है छुट्टियों का ब्योरा

कर्मचारियों का एक 'लीव अकाउंट' बनाया जाता है, जिसमें हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को छुट्टियों का ब्योरा होता है. छुट्टियां लेने पर इस खाते से कटौती होती है. हालांकि, मातृत्व, पितृत्व और बाल देखभाल जैसी विशेष छुट्टियां खाते से नहीं काटी जातीं और जरूरत पड़ने पर दी जाती हैं. नियमों के अनुसार, कुछ छुट्टियों को अन्य छुट्टियों या अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है. हर कर्मचारी को हर महीने की सेवा के लिए 2.5 दिन की अर्जित छुट्टी दी जाती है. इसके अलावा, दो से कम बच्चों वाली महिला कर्मचारी (प्रशिक्षु सहित) को 180 दिन तक का मातृत्व अवकाश और पुरुष कर्मचारी को 15 दिन तक का पितृत्व अवकाश मिल सकता है.

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