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National Herald Case में Congress को बड़ा झटका, ED जब्त करेगी 661 करोड़ रुपये की संपत्ति, पढ़ें पूरी बात

National Herald Case: कांग्रेस का मुखपत्र कहे जाने वाले नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच ईडी कर रही है. यह जांच नेशनल हेराल्ड का स्वामित्व कांग्रेस के AJL से Rahul Gadhi की यंग इंडियन (Young Indian) के नाम ट्रांसफर करने से जुड़ी है.

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National Herald Case में Congress को बड़ा झटका, ED जब्त करेगी 661 करोड़ रुपये की संपत्ति, पढ़ें पूरी बात

National Herald Case में हेराल्ड हाउस को जब्त करने के लिए ED ने नोटिस लगा दिया है.

National Herald Case: कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं. नेशनल हेराल्ड न्यूजपेपर की संपत्तियों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने 661 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके लिए PMLA की धारा-8 और नियम 5(1) के तहत नोटिस जारी किया गया है. ED अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि ये संपत्तियां कांग्रेस से जुड़ी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (Associated Journals Limited) की हैं, जिन्हें जब्त किया जा रहा है. AJL को भेजे गए नोटिस में जिन संपत्तियों को जब्त करने का जिक्र किया गया है, उनमें दिल्ली के ITO स्थित हेराल्ड हाउस (Herald House) भी शामिल है. इसे तत्काल खाली करने का आदेश नोटिस में दिया गया है. इसके अलावा मुंबई के बांद्रा इलाके में और लखनऊ के बिशेश्वर नाथ रोड पर स्थित AJL बिल्डिंग भी इसमें शामिल है. ईडी ने बताया कि यह नोटिस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा-8 और नियम 5(1) के तहत शुक्रवार को जारी किया गया है.

साल 2023 में ही जब्त कर ली थी ये संपत्ति, अब ले रही कब्जे में
ईडी ने एजेएल की ये संपत्तियां नवंबर, 2023 में ही अटैच कर ली थी, लेकिन अब इन्हें वह अपने कब्जे में ले रही है. ईडी ने बयान में कहा,'एजेंसी ने व्यापक जांच के बाद इन संपत्तियों को जब्त किया है. जांच में इन संपत्तियों का 988 करोड़ रुपये की आपराधिक आय करने, कब्जा करने और उसके उपयोग करने का पता चला है. अपराध से हुई इस आय को सुरक्षित करने और आरोपियों को इसे नष्ट करने से रोकने के लिए, ईडी ने 20.11.2023 को अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी करके करीब 661 करोड़ रुपये की दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में स्थित एजेएल की अचल संपत्तियों और एजेएल के 90.2 करोड़ रुपये के शेयरों को जब्त किया है, जिसकी पुष्टि एलडी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने 10 अप्रैल, 2024 को की थी.'

साल 2021 में शुरू की थी ईडी ने जांच
ईडी ने साल 2021 में नेशनल हेराल्ड केस  से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी. यह जांच 26 जून, 2014 को नई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के एक ऑर्डर के आधार पर शुरू की गई थी. यह केस भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से दाखिल निजी शिकायत पर आधारित था. इस शिकायत में स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई जानी-मानी राजनीतिक हस्तियों और एक निजी कंपनी यंग इंडियन के एक आपराधिक साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था. स्वामी का कहना था कि इस साजिश के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के जरिये एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की 2,000 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत की संपत्तियों का फर्जी तरीके से टेकओवर किया गया है. बता दें कि 

यंग इंडियन कंपनी में मेन शेयरहोल्डर हैं सोनिया और राहुल
नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने आजादी की लड़ाई के समय की थी. इसे कांग्रेस का मुखपत्र भी कहा जाता था. इस अखबार का मालिकाना हक AJL के पास था, जिसमें कांग्रेस नेता ही मौजूद थे. यह अखबार AJL द्वारा पब्लिश किया जाता है और इसका मालिकाना हक अब यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है. यंग इंडियन कंपनी में मेन शेयरहोल्डर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी हैं. इन दोनों के पास 38-38 फीसदी शेयर हैं. स्वामी ने आरोप लगाया था कि यंग इंडियन को यह मालिकाना हक गलत तरीके से ट्रांसफर किया गया है, जिसके पीछे बड़ी आपराधिक साजिश है. ईडी इस मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के दौरान राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी घंटों लंबी पूछताछ कर चुकी है.

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