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National Herald Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) नेशनल हेराल्ड न्यूजपेपर की खरीद-बेच के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहा है. इसी सिलसिले में तीन दिन पहले 661 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने के नोटिस के बाद अब यह कार्रवाई की गई है.
National Herald Case:
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नेशनल हेराल्ड न्यूजपेपर का मालिकाना हक ट्रांसफर करने के दौरान हुई कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है. यह चार्जशीट पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व उनके बेटे और मौजूदा लोकसभा के नेता विपक्ष (LoP) राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल की गई है, जो इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं. सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा नेशनल हेराल्डट मनी लॉन्ड्रिंग केस (National Herald Money Laundering Case) की इस चार्जशीट में कांग्रेस के ओवरसीज हेड सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और कई अन्य लोगों के भी नाम शामिल हैं. यह पहला मौका है, जब राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है.
25 अप्रैल को चार्जशीट पर सुनवाई करेगी कोर्ट
दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित स्पेशल ED कोर्ट में इस चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए 25 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी. स्पेशल कोर्ट के जज विशाल गोगने ने कहा,'कोर्ट के सामने पेश अभियोजन शिकायत (prosecution complaint) अगली सुनवाई के दौरान संज्ञान लेने के नजरिये से विचार किया जाएगा. ईडी के स्पेशल काउंसल और जांच अधिकारी अपनी केस डायरी भी कोर्ट के देखने के लिए उपलब्ध करा दें.' इसके बाद जज ने अगली तारीख तय करते हुए सुनवाई को स्थगित कर दिया.
शनिवार को जब्त की गई थी 661 करोड़ रुपये की संपत्ति
ईडी ने इससे पहले शनिवार (12 अप्रैल) को भी इस केस में बड़ी कार्रवाई की थी. ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़ी करीब 661.69 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली थी. यह संपत्ति कांग्रेस के नियंत्रण वाली एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) कंपनी से जुड़ी हुई है. साथ ही इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी कंपनी यंग इंडियन की भी 90.21 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई थी. AJL की संपत्तियों में दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस (Herald House), मुंबई के बांद्रा इलाके की एक संपत्ति और लखनऊ की बिशेश्वरनाथ रोड स्थित AJL बिल्डिंग शामिल हैं. इन संपत्तियों को नवंब, 2023 में अटैच किया गया था, जिन पर अब कब्जा लेने के लिए उन्हें खाली करने का नोटिस जारी किया गया है.
साल 2021 में शुरू हुई थी जांच
ईडी ने इस मामले में साल 2021 में जांच शुरू की थी, जो 26 जून, 2014 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से जारी एक आदेश पर आधारित थी. यह आदेश सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से दाखिल निजी शिकायत पर दिया गया था, जिसमें स्वामी ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं पर नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिये कब्जाने का आरोप लगाया था. स्वामी ने इस मामले में करीब 2,000 करोड़ रुपये की आपराधिक साजिश का आरोप लगाया था.
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