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हेट स्पीच की भेंट चढ़ गई Abbas Ansari की विधायकी, Mukhtar के लड़के को फिर मिली 2 साल की सजा

साल 2022 में भड़काऊ भाषण के मामले में अब्बास अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दो वर्ष की सजा और तीन हजार का जुर्माना लगाया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद अब्बास अंसारी की विधायकी भी रद्द हो गई है.

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हेट स्पीच की भेंट चढ़ गई Abbas Ansari की विधायकी, Mukhtar के लड़के को फिर मिली 2 साल की सजा

मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है. अब्बास अंसारी अब विधायक नहीं रहेंगे. इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष नोटिफिकेशन जारी करेंगे. दरअसल मऊ सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी हेट स्पीच के एक मामले में दोषी पाए गए हैं. अब्बास पर शनिवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला दिया. मिली जानकारी के मुताबिक अब्बास अंसारी  को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दो वर्ष की सजा और तीन हजार का जुर्माना लगाया है. 

बताते चलें कि 3 मार्च 2022 को  उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने मऊ के पहाड़पुर मैदान में आयोजित एक जनसभा में सरकार बनने पर अधिकारियों को 'ठीक से देख लेने' की धमकी दी थी.

अब्बास के इस बयान को भड़काऊ माना गया था और इसका जमकर विरोध भी हुआ था और इसी सिलसिले में मऊ कोतवाली के तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद ने अब्बास अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी. 

तब अब्बास पर IPC की 6 अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. जिनमें धारा 506 (आपराधिक धमकी), धारा 171F (चुनाव में गलत प्रभाव डालना), धारा 186 (सरकारी कार्य में बाधा), धारा 189 (सरकारी सेवक को धमकाना), धारा 153A (दो समुदायों में वैमनस्य फैलाना), 120B (आपराधिक साजिश) शामिल है. 

अब जबकि अब्बास दोषी पाए गए हैं. हमारे लिए भी सुप्रीम कोर्ट के उन दिशा-निर्देशों पर बात करना जरूरी हो जाता है जिनके अनुसार अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई है तो ऐसे में उनकी सदस्यता (संसद और विधानसभा से) रद्द हो जाती है.

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