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Bengaluru Water Crisis: बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड का एक फैसला साफ इशारा कर रहा है कि अब हालात बेहद चिंताजनक हैं. बेंगलुरु बुरी तरह से पानी की किल्लत से जूझ रहा है.

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पेड़ सींचने पर जुर्माना, कार वॉश पर कानूनी एक्शन, किस शहर में जारी हुआ ऐसा फरमान

Bengaluru बुरी तरह से Water Crisis से जूझ रहा है.

Bengaluru water crisis: बेंगलुरु में लोग पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे हैं. वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड (BWSSB) ने गाड़ियों की धुलाई, बागवानी और निर्माण कार्यों तक पर रोक लगा दिया है.

BWSSB ने लोगों से अपील की है कि लोक पानी का कम से कम इस्तेमाल कर करें. लोग गैर जरूरी चीजों पर पानी न वेस्ट करें. किसी भी एंटरटेनमेंट पार्क में पानी के सार्वजनिक इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा है. 

गाड़ी साफ करने पर, बागवानी पर लगी रोक
शहर के लोग बुरी तरह से पानी के किल्लत से जूझ रहे हैं. BWSSB ने वाहनों, बागवानी, निर्माण गतिविधियों, सड़क के कामों की सफाई और सार्वजनिक स्थानों पर सफाई पर रोक लगाई है.


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'कम से कम पानी इस्तेमाल करने का निर्देश'
पानी के फव्वारे और वॉटर पार्क पर रोक लग गई है. बेंगलुरु में सिनेमा हॉल और मॉल को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि पानी का इस्तेमाल सिर्फ पीने के लिए करें. किसी भी दूसरे काम के लिए इसके इस्तेमाल न करें. 

'पीने के पानी का इस्तेमाल कम करें'
 BWSSB ने कहा है, 'बेंगलुरु की कुल आबादी 1.4 करोड़ के करीब है. इसमें आने-जाने वाली आबादी भी शामिल है. मानसून बन नहीं रहा है. भूजल का स्तर गिरता जा रहा है. अब पीने के पानी का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए.'

 


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अगर ज्यादा खर्च किया पानी तो लगेगा 5,000 का जुर्माना
वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड (BWSSB) ने यह आदेश BWSSB अधिनियम, 1964 के तहत पारित किया है. इस आदेश का उल्लंघन करने वाले लोगों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

पानी हो बर्बाद तो यहां करें शिकायत
जो लोग बार-बार उल्लंघन करेंगे उन पर 500 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाएगा. अगर आप भी बेंगलुरु में किसी को पानी का दुरुपयोग करते देखें तो नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1916 पर शिकायत कर सकते हैं.

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