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भारत
Colonel Sophia Qureshi: मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी मंत्री विजय शाह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152, 196(1)(B) और 197(1)(C) के तहत दर्ज हुई थी.
भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी (Colonel Sophia Qureshi) को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है. नए चीफ जस्टिस भूषण रामाकृष्ण गवई (CJI BR Gavai) ने कहा कि क्या आप एक मंत्री हैं तो कुछ बोल सकते हैं? एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति कैसे ऐसा बयान दे सकता है? चीफ जस्टिस ने बीजेपी के मंत्री विजय शाह की FIR पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.
दरअसल, कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मंत्री विजय शाह के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. कोर्ट के आदेश पर विजय शाह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152, 196(1)(B) और 197(1)(C) के तहत दर्ज की गई है. इस एफआईआर पर रोक लगाने के लिए विजय शाह सुप्रीम पहुंचे थे. लेकिन वहां भी उसे फटकार लगी.
सुप्रीम कोर्ट 16 मई को करेगा सुनवाई
सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि आप हाईकोर्ट के समक्ष क्यों नहीं गए? एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह का बयान कैसे दे सकता है. हम कल यानी 16 मई को मामले पर सुनवाई करेंगे. 24 घंटे में कुछ नहीं होगा. यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.
क्या था पूरा मामला
बता दें कि सोमवार को इंदौर जिले के एक ग्रामीण क्षेत्र में कार्यक्रम के दौरान मंत्री विजय शाह ने सोफिया कुरैशी का नाम लिए बिना विवादित बयान दिया था. उन्होंने कहा, 'जिन लोगों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी ने सबक सिखाने के लिए उनकी बहन को भेजकर ऐसी तेसी करा दी.' बीजेपी के मंत्री का 13 सेकंड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लोग मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
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