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गिरफ्तारी के लगभग 42 दिन बाद उम्मीद थी की चिन्मय प्रभु को आजादी मिल जाएगी, लेकिन बांग्लादेश की कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया है. आइए जातने हैं पूरा मामला
हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास को बड़ा झटका लगा है. डेली स्टार की एक रिपोर्ट के अनुसार चट्टोग्राम की अदालत ने हिंदू नेता चिन्मय कृष्णदास की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. हिंदू संत की जमानत याचिका खारीज हो जाने से बाग्लादेशी हिंदुओं गहरी ठेस पहुंची है. इनकी जमानत के लिए बांग्लादेश की चट्टोग्राम अदालत मे सुनवाई चल रही थी.
कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमन दास का बयान
इस पर कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने कहा कि यह बेहद दुखद खबर है. उन्होंने कहा है कि हम इस बात को जानते है कि पूरी दुनिया की नजर इसी पर टीकी हुई थी ऐसा माना जा रहा था कि नए साल में चिन्मय प्रभु को आजादी मिल जाएगी लेकिन 42 दिन बाद भी जमानत की याचिका खारीज कर दी गई है. बांग्लादेश सरकार को इसके बारे में गहराई से सोचना चाहिए और चिन्मय प्रभु को न्याय मिलना चाहिए.
अब हाईकोर्ट जानी की तैयारी
दास के वकील अपूर्व कुमार का कहना है कि अब जमानत के लिए हाईकोर्ट जाने की योजना बनाई जा रही है.ढाका पुलिस ने 25 नवंबर को राजद्रोह के आरोपों के चलते दास को गिरफ्तार कर लिया था. इससे पहले भी हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील रविंद्र घोष ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, जो खारिज हो गई थी
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