Lionel Messi करेंगे 14 साल बाद भारत का दौरा, विराट-रोहित साथ खेलेंगे मैच; इतनी होगी टिकट की कीमत
जब भारत ने अमेरिकी ताकत को दी चुनौती, इतिहास की ये घटनाएं हैं गवाही
Diabetes Upay: डायबिटीज के मरीज मानसून में कैसे रखें शुगर कंट्रोल? जानिए बेस्ट आयुर्वेदिक उपाय
Home Loan: होम लोन लेते समय की ये गलतियां तो 20 की जगह 33 साल तक भरनी पड़ेगी EMI
Heart Risk: खाने की ये सफेद चीज बढ़ाती है Heart Attack का खतरा, जानिए क्या है इसकी वजह
साउथ सिनेमा
तेलंगाना हाई कोर्ट ने गुरुवार को जूनियर महिला सहकर्मी पर कथित यौन उत्पीड़न के मामले में टॉलीवुड कोरियोग्राफर जानी मास्टर (Jani Master) को कंडीशन के साथ जमानत दे दी है.
तेलंगाना हाई कोर्ट ने गुरुवार को जूनियर महिला सहकर्मी पर कथित यौन उत्पीड़न के मामले में टॉलीवुड कोरियोग्राफर जानी मास्टर को कंडीशन के साथ जमानत दे दी है. सेलिब्रिटी कोरियोग्राफर, जिन्होंने पुष्पा द राइज (Pushpa The Rise), राधे (Radhe), जेलर (Jailer) , स्त्री 2 (Stree 2) जैसी कई फिल्मों में काम किया है. उन्हें जेल में एक महीने से ज्यादा वक्त बिताने के बाद रिहा कर दिया गया है.
रंगारेड्डी जिला अदालत ने पहले 3 अक्टूबर को जानी मास्टर को अंतरिम जमानत दी थी ताकि वह 8 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले 70वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड समारोह में शामिल होकर नेशनल फिल्म अवॉर्ड प्राप्त कर सकें. उन्हें 6 अक्टूबर से चार दिनों के लिए जमानत दी गई थी. शेख जानी बाशा उर्फ जानी मास्टर को फिल्म थिरुचित्राम्बलम के गाने मेघम करुक्कथा में कोरियोग्राफी के लिए अवॉर्ड मिलना था.
नेशनल फिल्म अवॉर्ड हो गया था रद्द
हालांकि अदालत के आदेश के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत नेशनल फिल्म अवॉर्ड सेल ने पुरस्कार रद्द कर दिया था, क्योंकि उन पर यौन अपराधों के अलावा POCSO एक्टर के तहत भी मामला दर्ज किया गया था. समारोह के लिए कोरियोग्राफर को दिया गया निमंत्रण पत्र भी वापस ले लिया गया था.
यह भी पढ़ें- यौन उत्पीड़न मामले में Stree 2 के कोरियोग्राफर Jani Master हुए गिरफ्तार, जानें पूरा मामला
पिछले महीने 21 साल की एक महिला कोरियोग्राफर ने जानी मास्टर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने आरोप लगाया था कि जानी मास्टर ने 2020 में मुंबई में काम के सफर के दौरान उसका यौन उत्पीड़न किया और यौन उत्पीड़न लंबे समय तक जारी रखा और किसी को न बताने की धमकी भी दी. शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वह 2017 में कोरियोग्राफर के संपर्क में आई थी और 2019 में वह उसकी असिस्टेंट बनी थी.
यह भी पढ़ें- Jani Master की गिरफ्तारी के बाद आया पत्नी Ayesha का बयान, यौन उत्पीड़न के आरोप पर कही ये बात
POCSO एक्ट के तहत भी दर्ज हुआ मामला
साइबराबाद की रायदुर्गम पुलिस ने इसके बाद 15 सितंबर को जीरो एफआईआर दर्ज की थी. इसके बाद नरसिंगी पुलिस स्टेशन में मामला फिर से दर्ज किया गया था. आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) (एन), 506 और 323 के तहत बलात्कार, आपराधिक धमकी और हमले का मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने कहा कि पीड़िता का बयान दर्ज करने पर पता चला कि जिस दौरान उसके साथ घटना हुई, तब वह नाबालिग थी, इसलिए POCSO एक्ट की धारा 5 (l) r/w 6 भी आरोपों में जोड़ी गई.
पीड़िता, जो कि अब 21 साल की है, उसने आरोप लगाया कि कोरियोग्राफर ने चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद समेत कई शहरों में कई मौकों पर उसका यौन उत्पीड़न किया. साइबराबाद पुलिस ने 19 सितंबर को गोवा में जानी मास्टर को गिरफ्तार किया था और हैदराबाद की एक अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.