एजुकेशन
What is PM Vidya Lakshmi Education Loan Yojana: गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने बुधवार को इस योजना को मंजूरी दी है, जिसे एजुकेशन सेक्टर में गेम चेंजर माना जा रहा है.
What is PM Vidya Lakshmi Education Loan Yojana: किसी भी गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार को सबसे ज्यादा चिंता अपने बच्चों की एजुकेशन की होती है. हर कोई अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़ाना चाहता है, लेकिन पैसे की तंगी के चलते हर कोई अपना यह सपना पूरा नहीं कर पाता है. इस परेशानी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार (6 नवंबर) को पीएम विद्या लक्ष्मी एजुकेशन लोन योजना लॉन्च की है. प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने इस योजना को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके चलते अब गरीब घरों के बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा. इस लोन को पाने के लिए किसी तरह की गारंटी नहीं देनी होगी और ना ही इसके लिए कोई चीज गिरवी रखने की जरूरत होगी. इस योजना में आवेदन करने की योग्यता क्या होगी और कैसे आवेदन किया जाएगा, चलिए हम ये सब आपको बताते हैं.
22 लाख छात्रों को मिलेगी हर साल सुविधा
PIB के मुताबिक, केंद्र सरकार पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत उन छात्रों को स्पेशल लोन देगी, जिनका दाखिला NERF Ranking में शामिल देश के टॉप क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में होगा. शुरुआत में इसमें देश के 860 टॉप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट शामिल किए जाएंगे. केंद्र सरकार के मुताबिक, इन इंस्टीट्यूट में हर साल करीब 22 लाख छात्र एडमिशन लेते हैं यानी इतने छात्रों के पास केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ उठाने का मौका होगा. हालांकि यह छूट हर साल 1 लाख छात्रों को ही मिलेगी. सरकार ने 3,600 करोड़ रुपये की रकम का प्रावधान किया है, जिससे वर्ष 2024-25 से 2030-31 के दौरान 7 लाख नए छात्रों को ब्याज छूट का लाभ मिलने का अनुमान लगाया गया है.
यह हैं पीएम विद्यालक्ष्मी योजना की खास बातें और योग्यता
कैसे होगा इस योजना के लिए आवेदन
केंद्र सरकार की इस योजना के लिए डिजिटल तरीके से आवेदन किया जाएगा, जिसके लिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एक एकीकृत पोर्टल 'पीएम-विद्यालक्ष्मी' चलाएगा. इस पोर्टल पर ही जाकर छात्र बैंक के पास एजुकेशन लोन के लिए आवेदन कर पाएंगे. साथ ही इसी पोर्टल पर ब्याज छूट के लिए भी आवेदन किया जाएगा. इसके बाद ब्याज छूट का भुगतान ई-वाउचर और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) वॉलेट के जरिये छात्र को किया जाएगा. छात्र के पास आवेदन करने के लिए अपना वैध आधार कार्ड, फोटो और पिछली एजुकेशन के सभी दस्तावेज के साथ ही संबंधित इंस्टीट्यूट का एडमिशन लेटर व आईडी कार्ड होना चाहिए.
पहले से चल रही दो योजनाओं से अलग है पीएम विद्यालक्ष्मी
बता दें कि केंद्र सरकार का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पहले ही दो एजुकेशन लोन योजना चला रहा है. ये योजनाएं PM-USP के तहत चल रही हैं. इनमें एक केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी (PM-USP CSIS) है, जिसमें 4.5 लाख रुपये की सालाना पारिवारिक आय वाले और चिह्नित इंस्टीट्यूट में तकनीकी या व्यवसायिक पढ़ाई कर रहे छात्र को 10 लाख रुपये तक के एजुकेशन लोन पर पूर्ण ब्याज छूट मिलती है. दूसरी योजना क्रेडिट गारंटी फंड योजना (PM-USP CGFSEL) है. अब तीसरी योजना पीएम विद्यालक्ष्मी के तौर पर लाई गई है.
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