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टैक्सपेयर्स के लिए खुशखबरी! ITR फाइलिंग की डेट बढ़ी, अब इस दिन तक कर सकेंगे रिटर्न फाइल

Income Tax Return: सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है. यह फैसला सिस्टम अपडेशन और टैक्सपेयर्स की सुविधा को ध्यान में रखकर लिया गया है.

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टैक्सपेयर्स के लिए खुशखबरी! ITR फाइलिंग की डेट बढ़ी, अब इस दिन तक कर सकेंगे रिटर्न फाइल

Income Tax Return

Income Tax Return: आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले करोड़ों टैक्सपेयर्स के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की समय-सीमा को लेकर आयकर विभाग ने अहम फैसला लिया है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर अब 15 सितंबर 2025 कर दी है. यह कदम टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को आसान और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है. 

डेट एक्सटेंशन का कारण 

CBDT के अनुसार, आईटीआर नोटिफिकेशन में इस साल कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. इन बदलावों में टैक्सपेयर्स के लिए कंप्लायंस को आसान बनाने के नए प्रावधान शामिल हैं. नए सिस्टम डेवलपमेंट, डेटा टेस्टिंग और TDS क्रेडिट रिफ्लेक्शन जैसी तकनीकी प्रक्रियाओं को अपडेट करने में समय लग रहा है. ऐसे में सरकार ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए तारीख बढ़ाने का फैसला किया है. 

टैक्सपेयर्स को मिलेगा अतिरिक्त समय 

अब टैक्सदाता को रिटर्न भरने के लिए करीब डेढ़ महीने का समय मिल गया है. इससे उन्हें जरूरी दस्तावेज जमा करने, फॉर्म को सही से भरने और सभी जानकारी जांचने में आसानी होगी. विभाग का मानना है कि यह एक्सटेंशन टैक्स कंप्लायंस बढ़ाने में भी मददगार साबित होगा. 


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सीबीडीटी का आधिकारिक बयान 

CBDT की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि '31 जुलाई 2025 तक ITR दाखिल करने की डेडलाइन को 15 सितंबर 2025 तक बढ़ाया गया है.' विभाग ने साथ ही यह भी कहा कि रिटर्न फाइलिंग से जुड़ी अन्य फॉर्मल जानकारियां जल्द साझा की जाएंगी. आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तारीख में यह बदलाव न सिर्फ टैक्सपेयर्स को राहत देगा, बल्कि रिटर्न फाइलिंग सिस्टम को भी अधिक पारदर्शी और सुगम बनाएगा. सरकार का यह कदम टैक्स कंप्लायंस को बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है. 

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