Bihar SSC CGL Vacancy 2025: BSSC ने 1481 पदों पर निकाली वैकेंसी, 18 अगस्त से भरें फॉर्म
जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन, लंबे समय से अस्पताल में थे भर्ती
FASTag Annual Pass: 15 अगस्त से शुरू होगी एनुअल पास की सुविधा, जानें लेने का तरीका और कितनी होगी बचत
कैमिकल हेयर कलर को छोड़िए, इस एक पौधे के तने और पत्ते से सफेद बाल हमेशा के लिए होंगे काले
इन राशियों के लोग खेल में रखते हैं खास रुचि, खूब पाते हैं नाम और शौहरत
भारत
Siddique Kappan Bail: सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को रिहा करने के आदेश दे दिए हैं.
डीएनए हिंदी: सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन (Siddique Kappan) को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया है. उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई रेप और हत्या की घटना के बाद पीड़िता के परिवार से मिलने जाते समय गिरफ्तार किए गए सिद्दीकी कप्पन दो साल से जेल में हैं. दूसरी तरफ, बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) को गिरफ्तार करने के लिए दायर की गई एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट (Surpeme Court) ने खारिज कर दिया है.
सिद्दीकी कप्पन को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले छह हफ्तों तक उन्हें दिल्ली पुलिस के पास रिपोर्ट करना होगा और उसके बाद केरल पुलिस के पास समय-समय पर पेश होना होगा. इसके अलावा, उन्हें अपना पासपोर्ट भी जमा कराना होगा. आपको बता दें कि हाथरस जाते समय गिरफ्तार किए गए सिद्दीकी कप्पन पर आरोप है कि उनके संबंध पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से हैं.
यह भी पढ़ें- अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गईं महारानी? जानिए कौन होगा उत्तराधिकारी
हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी जमानत याचिका
यूपी सरकार की ओर से तमाम दलीलें दी गईं लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिद्दीकी कप्पन के पास से ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे यह साबित हो कि उनका जेल से बाहर होना खतरनाक है. इससे पहले, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
यह भी पढ़ें- चुनाव होने पर स्पष्ट हो जाएगा कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष बनूंगा या नहीं, इंतजार करिए: Rahul Gandhi
पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ दर्जनों केस दर्ज कराए गए हैं. एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि नूपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए. चीफ जस्टिस यू यू ललित की अगुवाई में तीन जजों की बेंच ने इस याचिका को वापस लेने की सलाह देते हुए इसे खारिज कर दिया.
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.