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दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा कोचिंग सेंटर में छात्रों की मौत का मामला, रखी गई ये मांगें

याचिका में दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि ये छात्र बाहर से दिल्ली पढ़ने आते हैं और यहां के मतदाता नहीं है. इसलिए इन्हें दिल्ली सरकार के दोहरे व्यवहार का शिकार होना पड़ता है.

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दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा कोचिंग सेंटर में छात्रों की मौत का मामला, रखी गई ये मांगें

दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में IAS की तैयारी करने वाले तीन छात्रों की मौत के का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है. राष्ट्रीय प्रवासी मंच की ओर सो हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. मंच के वकील  एपी सिंह ने कहा, 'शनिवार को ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ वह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि लापरवाही के कारण हुआ.'

उन्होंने कहा, 'छात्रों की मौत को लेकर पूरा देश विचलित है. ये छात्र बाहर से दिल्ली पढ़ने आते हैं. यह एक तरीके से प्रवासी छात्र हैं, इसलिए राष्ट्रीय प्रवासी मंच की तरफ से 28 जुलाई को दिल्ली के हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई. इसमें एमसीडी, दिल्ली सरकार और रॉव स्टडी सेंटर को पार्टी बनाया गया है.

हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की मांग
एपी सिंह ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दाखिल याचिका में सुरक्षा को लेकर सवाल किया गया है. जिन छात्रों ने अपनी जान गंवाई है, उनके परिवार को पर्याप्त मुआवजा मिले. इस मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए और इसकी निगरानी खुद हाईकोर्ट करे.


यह भी पढ़ें- यह भी पढ़ें- यूपी में अखिलेश यादव का बड़ा दांव, चाचा नहीं माता प्रसाद पांडे को बनाया विपक्ष का नेता


दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, ये छात्र बाहर से दिल्ली पढ़ने आते हैं और यहां के मतदाता नहीं है. इसलिए इन्हें दिल्ली सरकार के दोहरे व्यवहार का शिकार होना पड़ता है.

बता दें कि दिल्ली में शनिवार शाम हुई बारिश से ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में स्थित एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया था. पानी में डूबने से यूपीएससी की तैयारी करने वाले तीन छात्रों की मौत हो गई थी. राजेंद्र नगर थाने में इस मामले में केस दर्ज किया गया है. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राव आईएएस कोचिंग के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया है.

14 दिन की न्यायिग हिरासत में कोचिंग सेंटर मालिक
दिल्ली पुलिस कोचिंग सेंटर हादसे के दोनों आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र नगर थाने से कोर्ट ले गई. जहां से दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस ने दोनों आरोपियों समेत बिल्डिंग मालिक, ड्रेनेज सिस्टम की देखभाल करने वाले निगम कर्मियों और अन्य के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है. (इनपुट- PTI)

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