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FSSAI जल्द कर सकता है बेबी फूड उत्पाद लेबलिंग नियमों में संशोधन, जानिए क्यों हुआ ये बदलाव

FSSAI जल्द ही बेबी पूड उत्पाद लेबलिंग नियमों को संशोधित कर फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग (FOPL) नियम जारी करेगा. पैकेजिंग पर एक पीले रंग की पर्ची पर चीनी की मात्रा के बारे में बताते हुए अनिवार्य चेतावनी दी जाएगी.

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FSSAI जल्द कर सकता है बेबी फूड उत्पाद लेबलिंग नियमों में संशोधन, जानिए क्यों हुआ ये बदलाव

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) जल्द ही बेबी पूड उत्पाद लेबलिंग नियमों में कुछ बदलाव करने वाला है. रेगुलेटर फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग (FOPL) का नियम जारी करने वाला है. इस नियम को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. FOPL खाद्य पैकेजिंग के सामने आसान शब्दों में लिखी पोषक तत्व संबंधी जानकारी होती है, जिसका उद्देश्य ग्राहकों को उनके भोजन के चुनाव में मदद करना है.

रंग से दी जाएगी चेतावनी
FSSAI रेडी-टू-ईट उत्पादों के पैकेट पर रंग चेतावनी की तैयारी कर रहा है. पहले चरण में बेबी फूड पैकेट पर चेतावनी शामिल होगी. शुगर लेवल को दर्शाने के लिए पीली पट्टी अनिवार्य की जाएगी, जिसमें शुगर की मात्रा लिखी होगी. आपको बता दें कि पट्टी का आकार उसी रेशियो में होगा.


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पहले चरण में होगा ये बदलाव
मिली जानकारी के अनुसार, पहले चरण में बेबी फूड उत्पादों की पैकेजिंग पर एक अनिवार्य चेतावनी होगी, जिसमें एक पीली पर्ची पर चीनी की मात्रा लिखी होगी. पीली पर्ची का आकार उत्पाद में चीनी की मात्रा के रेशियो से निर्धारित होगा. इसका मतलब, अगर किसी उत्पाद में 10 प्रतिशत चीनी है, तो पीली पर्ची अनिवार्य रूप से पैकेजिंग के सामने वाले हिस्से के 10 प्रतिशत हिस्से को कवर करेगी.

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