इस Magical Tea से रिप्लेस करें रोज की चाय, नसों से बाहर निकल जाएगा गंदा Cholesterol
कमांडो नहीं अब कॉकरोच लड़ेंगे जंग? यह देश बना रहा आर्मी की नई रेजीमेंट
सोने से जुड़ी ये गलती 172 तरह के रोग दे सकती है, नींद पर हुई ये रिसर्च पढ़कर खुली रह जाएंगी आंखें
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में तीसरे दिन भी सुरक्षा बलों का अभियान जारी, एक आतंकवादी ढेर
डीएनए मनी
राजा राम | Jul 21, 2025, 08:48 PM IST
1.संसदीय समिति ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए
केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित आयकर बिल, 2025 को और बेहतर बनाने के लिए बीजेपी नेता बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं. यह बिल पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा.
2.अंतिम तारीख के बाद भी टीडीएस रिफंड
समिति ने धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्टों को गुमनाम दान पर कर छूट जारी रखने की वकालत की है, ताकि गैर-लाभकारी संगठनों (एनपीओ) पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े. साथ ही, समिति ने करदाताओं को आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख के बाद भी टीडीएस रिफंड बिना किसी जुर्माने के लेने की सुविधा देने का प्रस्ताव रखा है.
3.रिपोर्ट में नई कर व्यवस्था को सरल और स्पष्ट बनाने पर जोर
सोमवार को लोकसभा में पेश की गई समिति की 4,575 पेज की रिपोर्ट में नई कर व्यवस्था को सरल और स्पष्ट बनाने पर जोर दिया गया है. समिति ने 'पिछला वर्ष' और 'आकलन वर्ष' की जटिल अवधारणाओं को हटाकर एकल 'कर वर्ष' (Tax Year) की अवधारणा को सराहा है.
4.कानून को समझना आसान होगा
इससे कर कानून को समझना आसान होगा. समिति ने कहा कि यह बदलाव करदाताओं और एनपीओ के लिए लाभकारी होगा. नए बिल में धार्मिक ट्रस्टों को मिलने वाले गुमनाम दान को कर से छूट दी गई है, लेकिन धार्मिक और चैरिटेबल कार्य करने वाले ट्रस्ट, जैसे स्कूल या अस्पताल चलाने वाले संगठन को मिलने वाले गुमनाम दान पर 30% कर लगाने का प्रस्ताव है.
5.ताकि एनपीओ के कार्य प्रभावित न हों
दरअसल , समिति ने इसे पुराने कानून से अलग बताते हुए इस प्रावधान को बदलने की सलाह दी है. पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115BBC के तहत धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्टों को गुमनाम दान पर व्यापक छूट मिलती थी. समिति ने इस छूट को नए बिल में भी शामिल करने की मांग की है, ताकि एनपीओ के कार्य प्रभावित न हों.
6.Net Income पर कर लगना चाहिए
इसके अलावा, समिति ने एनपीओ की 'प्राप्तियों' (Receipts) पर कर लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया है. समिति का कहना है कि केवल शुद्ध आय (Net Income) पर कर लगना चाहिए, न कि कुल प्राप्तियों पर. इससे एनपीओ की पूंजीगत रिकवरी या अन्य गैर-आय वाली राशि पर कर नहीं लगेगा.
7.सामाजिक कार्यों को गति मिलेगी.
समिति ने बिल के क्लॉज 335 में संशोधन का सुझाव दिया है. समिति ने यह भी सुझाव दिया कि करदाताओं को टीडीएस रिफंड के लिए लचीली व्यवस्था दी जाए. ये सुझाव लागू होने पर ट्रस्ट और एनजीओ को बड़ी राहत मिल सकती है, जिससे उनके सामाजिक कार्यों को गति मिलेगी.
(With PTI Inputs)