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New Income Tax Bill 2025: 'असेसमेंट ईयर' की जगह 'टैक्स ईयर'... संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश, जानें क्या-क्या हुआ बदलाव

New Income Tax Bill 2025: नया इनकम टैक्स बिल छह दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा. इसे पढ़ने-समझने में आसानी होगी और अस्पष्टता को दूर करेगा.

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New Income Tax Bill 2025: 'असेसमेंट ईयर' की जगह 'टैक्स ईयर'... संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश, जानें क्या-क्या हुआ बदलाव

nirmala sitharaman

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया इनकम टैक्स बिल (आयकर विधेयक, 2025) गुरुवार को लोकसभा में पेश कर दिया. नए आयकर बिल में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को खत्म कर दिया गया है. अब नए कानून में केवल 'टैक्स ईयर' ही होगा. 7 फरवरी को इस बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, जो छह दशक पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा. बिल के पेश होते ही सदन की कार्यवाही 10 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई.

लोकसभा में नए इनकम टैक्स बिल (New Income Tax Bill 2025) पेश किए जाने का तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय समेत कुछ विपक्षी सदस्यों ने विरोध किया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदस्यों की आपत्तियों के बीच विधेयक सदन में प्रस्तुत किया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इसे सदन की प्रवर समिति को भेजने का अनुरोध किया.

नया विधेयक डायरेक्ट टैक्स कानून को समझने में आसान बनाने और कोई नया टैक्स बोझ नहीं लगाने की एक कवायद है. इसमें प्रावधान और स्पष्टीकरण या कठिन वाक्य नहीं होंगे. नए विधेयक की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में की थी.

नए टैक्स में क्या होंगे बदलाव
नया इनकम टैक्स बिल छह दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा. इसे पढ़ने-समझने में आसानी होगी और अस्पष्टता को दूर करेगा. मुकदमेबाजी को कम करेगा. नया अधिनियम उन सभी संशोधनों और धाराओं से मुक्त होगा जो अब प्रासंगिक नहीं हैं. साथ ही इसकी भाषा ऐसी होगी कि लोग इसे टैक्स एक्सपर्ट की सहायता के बिना भी समझ सकेंगे.

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नए बिल में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को खत्म कर दिया गया है. अब सिर्फ टैक्स ईयर शब्द का इस्तेमाल होगा. जो 1 अप्रैल से 31 मार्च की 12 महीने की अवधि होगी. अगर कोई व्यक्ति नया बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसका टैक्स ईयर उसी दिन से शुरू होगा और उसी फाइनेंशियल ईयर के अंत में खत्म होगा.

नया इनकम टैक्स बिल 622 पन्नों का तैयार किया गया है. जबकि पुराना 823 पन्नों का था. बिल में चैप्टर्स की संख्या 23 होगी. सेक्शन को 298 से बढ़ाकर 523 कर दिया गया है.

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