Twitter
Advertisement

IND vs ENG 5th Test Day 3 Highlights: जायसवाल का शतक, फिर वॉशिंगटन का तूफान; भारत ने दिया 374 रन का टारगेट

वोटर आईडी कार्ड मामले में बुरी तरह फंसते दिख रहे हैं तेजस्वी यादव, इन वजहों से बढ़ सकती हैं RJD नेता की मुश्किलें

जानिए वो ट्रिक्स जिनसे सोशल मीडिया पर छा जाएगा आपका कंटेंट

Saina Nehwal: तलाक के महज 19 दिन बाद फिर एक हुए साइना नेहवाल और उनके पती, सोशल मीडिया पोस्ट से मचा हड़कंप

न डेस्क, न मीटिंग, ये 'महाराज' सिर्फ किचन से कर रहा है घंटों में लाखों की कमाई, वायरल पोस्ट ने उड़ाए लोगों के होश

Rashifal 03 August 2025: सेहत से लेकर संबंध तक, आज कैसा रहेगा आपका दिन? पढ़ें अपना राशिफल

अलविदा कहते हुए निभाया दोस्ती का वादा, वजह जान हो गया हर कोई भावुक अंतिम यात्रा में डांस का Video Viral

वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज को सोशल मीडिया पर मिली जान से मारने की धमकी, फेसबुक पोस्ट से मचा बवाल

नौकरी की सैलरी से नहीं हो रही है बचत, तो शुरू करें ये 5 पार्टटाइम बिजनेस; हो जाएंगे मालामाल

अनिल कपूर ने एचआईवी-एड्स पीड़ितों के इलाज के लिए रिसर्च सेंटर को दिए 75 लाख रुपए

Cruelty in Family law: पति को मां-बाप से दूर करना क्रूरता, High Court ने दी तलाक को मंजूरी

Chhattisgarh High Court में कोरबा में एक फैमिली कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की गई थी.

Cruelty in Family law: पति को मां-बाप से दूर करना क्रूरता, High Court ने दी तलाक को मंजूरी

chhattisgarh high court

डीएनए हिंदी: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसले के दौरान सुनवाई करते हुए कहा कि यदि कोई पत्नी अपने पति को उसके माता-पिता से अलग होने के लिए बाध्य करती है और उसे झूठे दहेज की मांग के मामले में फंसाने की धमकी देती है तो यह मानसिक क्रूरता होगी. जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस एनके चंद्रवंशी की खंडपीठ 21 फरवरी, 2017 को कोरबा में एक फैमिली कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी. एक पति द्वारा क्रूरता के आधार पर दी गई तलाक की यह याचिका खारिज कर दी गई थी.

पति ने कई बार की सुलह की कोशिश
रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों के आधार पर न्यायाधीशों के सामने आया कि दंपति की शादी मुश्किल से दो महीने तक चली. इससे पहले उनके बीच मतभेद पैदा हो गए. पत्नी अक्सर अपना ससुराल छोड़कर मायके चली जाती थी. यहां तक ​​कि उसके पिता ने भी पति को ससुराल के बजाय अपने घर में रहने की जिद की. पति ने सुलह की कई कोशिशें की, लेकिन कोई हल नहीं निकला. 

ये भी पढ़ें- सेक्स से इनकार को नहीं बना सकते 'तत्काल तलाक' का आधार, जानें Delhi High Court ने क्यों कहा

पति ने कई बार की सुलह की कोशिश
न्यायधीशों ने परिवार की स्थिति नोटिस करते हुए यहां तक कहा, 'ऐसा लगता है कि पति की तुलना में आर्थिक स्थिति के मामले में पत्नी अपने समाज में उच्च स्तर की है, इसलिए वह उसके साथ रहना चाहती है लेकिन अपने ससुराल वालों के साथ नहीं. इसलिए वह हमेशा इस संबंध में उस पर मानसिक दबाव बनाती है.' न्यायाधीशों ने कहा कि पति के पिता एक वृद्ध सेवानिवृत्त कर्मचारी थे. उसका एक छोटा भाई भी है. ऐसे निम्न मध्यमवर्गीय परिवारों में यह बड़े बेटे ( इस स्थिति में पति) की ही जिम्मेदारी है कि वह अपने माता-पिता की देखभाल करे. ऐसी स्थिति में यदि कोई पत्नी लगातार अपने पति को परिवार से अलग होने और अपने पैतृक घर में रहने के लिए बाध्य करती है या धमकी देती है तो यह पति के साथ मानसिक क्रूरता है. इसी के साथ पीठ ने पति को मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक का आदेश दिया.

ये भी पढ़ें- दिल्ली HC का Marital Rape पर बड़ा बयान, कहा- भारत में नहीं है यह कॉन्सेप्ट

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों पर अलग नज़रिया, फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Read More
Advertisement
Advertisement
पसंदीदा वीडियो
Advertisement