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भारत
राजा राम | Jul 21, 2025, 10:29 PM IST
1.राजनीतिक हलकों में हलचल तेज
देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार देर शाम अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा कि स्वास्थ्य कारणों और डॉक्टरों की सलाह के चलते वे अब आगे यह जिम्मेदारी निभाने में सक्षम नहीं हैं. उनका इस्तीफा ऐसे समय पर आया है जब संसद का मानसून सत्र शुरू ही हुआ है, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है.
2.देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद
भारत में उपराष्ट्रपति का पद न सिर्फ देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है, बल्कि वह राज्यसभा का सभापति भी होता है. इसके अलावा, राष्ट्रपति के असमर्थ रहने या पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका भी निभाते हैं. ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि अब आगे क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी और नया उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा.
3.हर वोट की कीमत एक समान
संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं. ये सभी संसद सदस्य समान मताधिकार रखते हैं, यानी हर वोट की कीमत एक समान होती है.
4.भारत का नागरिक होना चाहिए
उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और वह राज्यसभा के सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए. साथ ही, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए.
5.चुनाव आयोग इस पूरी प्रक्रिया का संचालन करता है
चुनाव आयोग इस पूरी प्रक्रिया का संचालन करता है और यह निर्वाचन अधिनियम 1952 व नियम 1974 के तहत होता है. आयोग लोकसभा या राज्यसभा के महासचिवों में से किसी एक को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करता है.
6.मतदान संसद भवन में ही कराया जाएगा
मतदान संसद भवन में ही कराया जाएगा और गुप्त मतदान के जरिए सांसद अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट करेंगे.
7.जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान
चूंकि उपराष्ट्रपति पद अब खाली हो चुका है, इसलिए निर्वाचन आयोग जल्द ही उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है.