जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में तीसरे दिन भी सुरक्षा बलों का अभियान जारी, एक आतंकवादी ढेर
कौन हैं जापान के दिग्गज बिजनेसमैन Hoshi Takayuki? जिसने शिव भक्ति में छोड़ दिया करोड़ों का कारोबार
'रात की पार्टियों में नहीं जाना, हो सकता है गैंगरेप'... Gujarat Police के Poster पर क्यों मचा बवाल
IAS रिया डाबी के पति IPS मनीष कुमार को मिली नई जिम्मेदारी, इस जगह हुआ ट्रांसफर
कार पर भगवान का नाम या तस्वीर कस्टमाइज करना कितना धर्म सम्मत? जानें इसका कैसा परिणाम मिलेगा
दिल्ली-एनसीआर में बारिश से हाल बेहाल, नोएडा-फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी जलभराव से चरमराई व्यवस्था
लंबी उम्र का पावरबैंक मानी जाती हैं ये सब्जियां, रोज नहीं तो हफ्ते में एक बार जरूर खाएं
डीएनए मनी
Kusum Lata | May 30, 2025, 07:17 AM IST
1.How much gold can you keep at home
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के मुताबिक, एक शादीशुदा महिला अपने पास 500 ग्राम तक का सोना या सोने के गहने रख सकती है. अविवाहित महिला के लिए ये लिमिट 250 ग्राम तक की है. वहीं, पुरुषों के लिए यह लिमिट 100 ग्राम तक की है. वहीं, HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पूरे परिवार की इनकम के हिसाब से सोना रख सकती है. (फोटो- कैन्वा)
2.What happens if you have more gold than pricribed limit
अगर आपके घर में तय लिमिट से ज्यादा सोना है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे अतिरिक्त गहनों से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और सबूत मांगेगा. अगर आप ये बता पाएं कि आपके पास रखे अतिरिक्त सोने का सोर्स लीगल है तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी. हो सकता है कि सोना आपको अपने पूर्वजों से विरासत में मिला हो, या फिर सोना आपको गिफ्ट में मिला हो, आप इसके सबूत दे सकते हैं. अतिरिक्त सोने को लेकर वैध दस्तावेज नहीं दे पाने पर वो सोना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीज़ भी कर सकता है.(फोटो- कैन्वा)
3.Tax on gold Buying
जब भी आप सोना खरीदते हैं तो आप सोने की कीमत के साथ-साथ जूलरी पर मेकिंग चार्ज देते हैं. मेकिंग चार्ज सोने की कीमत का 10 से 25 प्रतिशत तक हो सकता है. यानी अगर आपने 10,000 का सोना खरीदा तो आपको 1000 रुपये से 2500 रुपये तक का मेकिंग चार्ज देना होगा. मेकिंग चार्ज जूलर अपने हिसाब से तय करते हैं. इसके बाद इन दोनों पर आपको 3 प्रतिशत की जीएसटी चुकानी होगी.(फोटो- कैन्वा)
4.Tax on Selling Gold
सोना बेचते वक्त आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG) चुकाना होगा. अगर आप अपने पास रखा सोना 2 साल से पहले बेचते हैं तो आप STCG टैक्स के दायरे में आएंगे, और दो साल के बाद बेचते हैं तो LTCG के दायरे में आएंगे. फिलहाल STCG 20 प्रतिशत है और LTCG 12.5 प्रतिशत. यहां यह ध्यान रखें कि टैक्स आपको प्रॉफिट पर ही चुकाना होगा. उदाहरण के लिए अगर आपने 50000 का सोना खरीदा और जब बेचने गए तब उसकी कीमत 70 हजार हो गई, तब आपको 20 हजार रुपये का प्रॉफिट होगा. इसी 20 हजार रुपए पर आपको टैक्स चुकाना होगा. अगर आप गोल्ड ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड या फिर गोल्ड बॉन्ड लेते हैं तो उन पर यही नियम लागू होंगे. हालांकि, अगर आप गोल्ड बॉन्ड को उसके मैच्योर होने तक रखते हैं तो आपको उस पर LTCG नहीं देना होगा. (फोटो- कैन्वा)
5.Which type of Gold is better for Investment
अगर आप इनवेस्टमेंट के लिए सोना खरीद रहे हैं तो आप सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले गोल्ड बॉन्ड्स में इनवेस्ट कर सकते हैं. ये सुरक्षित होते हैं और इन पर साल का एडिशनल 2 प्रतिशत रिटर्न भी मिलता है. वहीं, अगर आप घर में सोना रखना चाहते हैं तो आप गोल्ड कॉइन या गोल्ड बार ले सकते हैं. जूलरी के मुकाबले सिक्कों और बार में मेकिंग चार्ज कम होता है. (फोटो- कैन्वा)