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26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने तहव्वुर राणा को अपने परिवार से एक बार फोन पर बात करने की अनुमति दे दी है.
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने फिलहाल आरोपी को एक बार अपने परिवार से फोन पर बात करने की इजाजत दे दी है. यह बातचीत जेल के नियमों के अनुसार और तिहाड़ जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में होगी. इसके साथ ही कोर्ट ने राणा की सेहत को लेकर भी रिपोर्ट मांगी है, जो दस दिनों के अंदर कोर्ट में पेश करनी होगी. इतना ही नहीं, अदालत ने यह भी पूछा है कि क्या राणा को नियमित तौर पर फोन कॉल की अनुमति दी जानी चाहिए? इस पर तिहाड़ जेल प्रशासन को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है.
तहव्वुर राणा को एनआईए ने हिरासत में लिय, तब उसने परिवार से बात करने की इच्छा जताई थी. कोर्ट में राणा के वकील की ओर से तर्क दिया गया था कि एक विदेशी नागरिक के तौर पर राणा का यह मौलिक अधिकार है कि वह अपने परिवार से बातचीत कर सकता है.
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64 वर्षीय तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई व्यवसायी है. उसे हाल ही में अमेरिका से भारत लाया गया है. दरअसल, 4 अप्रैल को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने उसके प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया था. इसके बाद उसे भारत लाया गया, जहां वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि 26/11 को हुए मंबई आतंकी हमले का आरोपी है. जानकारी के अनुसार, राणा ने डेविड हेडली उर्फ दाऊद गिलानी के साथ मिलकर मुंबई हमलों की साजिश रची थी.
Delhi’s Patiala House Court has granted 26/11 Mumbai Terror attack accused Tahawwur Rana permission to make a single phone call to his family for the time being. The call will be strictly conducted in accordance with jail regulations and under the supervision of a senior official…
— ANI (@ANI) June 9, 2025
आपोक बता दें कि, 26 नवंबर 2008 की रात, पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते 10 आतंकी मुंबई में दाखिल हुए थे. उन्होंने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ताज होटल, ओबेरॉय होटल और यहूदी केंद्र पर हमला किया था, जिसमें 166 मासूम लोगों की जान चली गई थी और करीब 300 लोग घायल हुए थे.
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