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      6 घंटे से ज्यादा नहीं करवा सकते काम, DM से लेनी होगी इजाजत, NCPCR ने बाल कलाकारों के लिए पेश किए नए नियम

      NCPCR new guidelines for child artists: बाल कलाकारों के काम के घंटों और परिस्थितियों से जुड़ी शिकायतें मिलने के बाद अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नए नियम जारी किए हैं.

      6 घंटे से ज्यादा नहीं करवा सकते काम, DM से लेनी होगी इजाजत, NCPCR ने बाल कलाकारों के लिए पेश किए नए नियम

      Child artists in india

      डीएनए हिंदी: मनोरंजन की दुनिया में इस समय कई ऐसे बाल कलाकार हैं जो घर-घर में मशहूर हो चुके हैं. अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने इन बाल कलाकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए काम के घंटों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. इस गाइडलाइन के तहत पेश किए गए नियम फिल्मों, टीवी शो, रिएलिटी शो और ओटीटी समेत अन्य सभी मनोरंजन माध्यमों पर लागू होंगे. जानते हैं क्या हैं ये नियम और इससे बाल कलाकारों को क्या मिलेगा लाभ-

      क्या है बाल कलाकारों से जुड़े NCPCR के नए नियम

      • किसी भी बच्चे से लगातार 27 दिन से ज्यादा काम नहीं करवाया जा सकता है. 
      • उनके काम के घंटे भी तय होंगे. एक दिन में उनसे छह घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता है.
      • शाम के 7 बजे के बाद से लेकर सुबह के 8 बजे तक के शेड्युल में बच्चों से कोई काम नहीं करवाया जा सकता है. 
      • शूटिंग के दौरान बच्चों के मां-बाप या लीगल गार्जियन की मौजूदगी जरूरी होगी. 
      • हर 3 घंटे में बच्चे को ब्रेक देना होगा. 
      • शूटिंग सेट पर सुरक्षा देने की जिम्मेदारी भी मेकर्स की होगी. 
      • चाइल्ड काउंसलर और ट्यूटर की व्यवस्था भी करनी होगी. 
      • रिकॉर्डिड कार्यक्रमों की शूटिंग छुट्टी वाले दिन करने को प्राथमिकता दी जाए ताकि बच्चों का स्कूल मिस ना हो.
         

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      बाल अधिकार संरक्षण आयोग को मिली थीं शिकायतें
      NCPCR के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो का कहना है कि ये नए नियम कई तरह की शिकायतें मिलने के बाद बनाए गए हैं. प्रियांक ने कहा, 'हमें टीवी शो और ओटीटी प्लेटफॉर्म से जुड़े बच्चों को लेकर कई शिकायतें मिल चुकी हैं. ऐसे में बच्चों के काम के घंटों और काम करने के माहौल को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है. इसी उद्देश्य से नए नियम जारी किए गए हैं. नए नियमों में यह भी कहा गया है कि बच्चों के मनोरंजन जगत में काम कराने के लिए प्रोड्यूसर्स को जिला अधिकारी से भी अनुमति लेनी होगी. ऐसा बच्चों के लिए काम का सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करवाने के लिए जरूरी है. 

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