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Patanjali Soan Papdi ने क्वालिटी टेस्ट में तोड़ा दम, Assistant manager समेत 3 लोगों को कोर्ट ने सुनाई सजा

Patanjali News: योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पंतजलि द्वारा बनाई जाने वाली सोन पापड़ी क्वालिटी टेस्ट (Quality test) में फेल हो गई है.

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Patanjali Soan Papdi ने क्वालिटी टेस्ट में तोड़ा दम, Assistant manager समेत 3 लोगों को कोर्ट ने सुनाई सजा

Patanjali Soan Papdi Quality test: योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पंतजलि (Patanjali) इन दिनों मुश्किलों में फंसी दिख आ रही है, पंतजलि की बनाई सोन पापड़ी ने क्वालिटी टेस्ट (Quality test) में दम तोड़ दिया है. उत्तराखंड के पिथोरागढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस केस में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एक असिस्टेंट मैनेजर समेत 3 लोगों को छह महीने की जेल की सजा सुनाई है. साथ ही तीनों पर जुर्माना भी लगाया है.

जांच के दौरान सोन पापड़ी फेल

दरअसल 17 अप्रैल, 2019 को  पिथौरागढ़ के बेरीनाग के मुख्य बाजार में लीला धर पाठक की दुकान का खाद्य सुरक्षा निरीक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया था. इस दौरान यहां बिक रही सोन पापड़ी का का क्वालिटी टेस्ट किया गया था, जिसमें सोन पापड़ी फेल हो गई. इसके बाद सोन पापड़ी के नमूने एकत्र किए गए और रामनगर कान्हा जी वितरक के साथ-साथ पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को नोटिस भी जारी किया गया. 

यह भी पढ़े-  Swati Maliwal Case: दिल्ली पुलिस ने दर्ज किए बयान, AAP ने भी की आरोपों की बौछार  

दिसंबर 2020 में सच आया था सामने

रुद्रपुर, उधम सिंह नगर में राज्य खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में एकत्रित किए गए सैंपल भेजे गए, जहां उनकी फोरेंसिक जांच की गई. दिसंबर 2020 में राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के ओर से एक रिपोर्ट सौंपी गई. इस रिपोर्ट में मिठाई की घटिया गुणवत्ता का संकेत मिला. इसके बाद व्यवसायी लीला धर पाठक, वितरक अजय जोशी और पतंजलि के असिसटेंट मैनेजर अभिषेक कुमार के खिलाफ केस दर्ज कए गए. 

कोर्ट ने सुनवाई सजा

इस केस खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट तीनों आरोपियों को छह महीने की कैद की सजा दी है. साथ ही तीनों पर 5,000 रुपये, 10,000 रुपये और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.

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