डीएनए मनी
Budget 2024 Updates: बजट में इनकम टैक्स छूट में बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन वित्त मंत्री ने कहा है कि सालों से अटके डायरेक्ट टैक्स के करीब 1.13 करोड़ केस वापस लिए जाएंगे.
डीएनए हिंदी: Budget 2024 Income Tax Relief- चुनावी साल के कारण केंद्र सरकार के अंतरिम बजट से बड़ी छूट की उम्मीद लगाए लोगों को निराशा का सामना करना पड़ा है. हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट 2024 (Budget 2024) पेश करते हुए टैक्सपेयर्स को भले ही कोई बड़ी राहत नहीं दी है, लेकिन उनकी एक घोषणा ने कम से कम 1.13 करोड़ लोगों की टैक्स से जुड़ी एक बड़ी परेशानी दूर कर दी है. यह परेशानी इनकम टैक्स विभाग के साथ चल रहे सालों से लंबित विवादों की है, जिसमें वित्त मंत्री ने डायरेक्ट टैक्स से जुड़े करीब 1.13 करोड़ लंबित विवाद वापस लेने का ऐलान किया है. इससे इन लोगों में से हर एक को करीब 25,000 रुपये की बचत होगी. हालांकि यह फैसला सरकार को करीब 3,500 करोड़ रुपये के राजस्व पर दावा छोड़ने के लिए मजबूर करेगा. आइए आपको बताते हैं कि इसका लाभ किसे मिलेगा और ये छूट कैसे ली जा सकेगी.
राजस्व सचिव ने स्पष्ट किया है किन मामलों में मिलेगी छूट
बजट भाषण के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने स्पष्ट किया है कि लंबित टैक्स विवादों में किन्हें छूट मिलेगी. मल्होत्रा ने बताया कि इस समय करीब 2.68 करोड़ टैक्स डिमांड लंबित हैं, जिनकी कुल रकम 35 लाख करोड़ रुपये बैठती है. इन 2.68 करोड़ डिमांड में से 2.1 करोड़ मामले ऐसे हैं, जिनकी रकम 25,000 रुपये से भी कम है. इनमें से कुछ मामले बेहद पुराने हैं. यहां तक कि साल 1962 तक के भी मामले लंबित हैं. इनमें से बहुत सारे मामले महज सिस्टेमैटिक इश्यू के कारण नहीं सुलझ पाए हैं. इनमें 58 लाख मामले 2009-10 तक के हैं और 53 लाख मामले 2010-11 से बाद के हैं. उन्होंने बताया कि इन्हीं मामलों को वापस लेने की छूट दी जा रही है, जो करीब 3,500 करोड़ रुपये के बराबर है.
कैसे मिलेगी टैक्सपेयर्स को इसमें छूट?
उत्तर प्रदेश शासन के हॉर्टीकल्चर विभाग व एमएसएमई विभाग के सलाहकार चार्टर्ड अकाउंटेंट पार्थ माहेश्वरी के मुताबिक, इस नए टैक्स नियम से करीब 1 करोड़ लोगों को लाभ होगा. यदि आपके ऊपर कोई भी डायरेक्ट टैक्स का मामला वित्त वर्ष 1962 से 2009-10 तक के बीच का लंबित है तो आपका टैक्स माफ हो जाएगा और यह मामला खत्म हो जाएगा. हालांकि यह छूट केवल 25,000 रुपये तक के बकाया टैक्स मामले में ही मिलेगी. CA माहेश्वरी के मुताबिक, यदि लंबित टैक्स विवाद साल 2010-11 से 2014-15 के बीच का है तो आपको यह छूट 10,000 रुपये की ही मिलेगी यानी यदि आपके ऊपर टैक्स बकाया 10,000 रुपये या उससे कम हो तो आपको एक भी रुपया नहीं चुकाना होगा और आपका केस बंद हो जाएगा.
इससे होगा क्या फायदा
CA पार्थ माहेश्वरी के मुताबिक, वित्त मंत्री की इस घोषणा से उन लोगों को लाभ होगा, जिनका इनकम टैक्स रिफंड वित्त वर्ष 2014-15 तक महज इस लंबित मामले के कारण अटका हुआ है. ऐसे लोगों के लंबित विवाद खत्म हो जाएंगे और उनके इनकम टैक्स रिफंड जारी हो पाएंगे या उनके बाकी टैक्स में एडजस्ट हो पाएंगे. साथ ही ऐसे मामलों के बंद होने से टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर भी थोड़ा बोझ कम होगा.
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