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स्पोर्ट्स
FIR Against Brijbhushan Sharan Singh: महिला पहलवानों की शिकायतों के आधार पर दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में दोनों एफआईआर दर्ज हुई हैं. दिन में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को आज एफआईआर दर्ज करने की जानकारी दी थी.
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डीएनए हिंदी: Female Wrestlers molestation Case- भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष (WFI President) व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Bribhushan Sharan Singh) की मुश्किल बढ़ गई है. दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार देर रात बृजभूषण के खिलाफ दो FIR दर्ज कर ली है. महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज FIR में सिंह को नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के लिए पोक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत भी आरोपी बनाया गया है. इस एक्ट के तहत आरोप दर्ज होने के चलते उनकी गिरफ्तारी के बाद जमानत होना मुश्किल है. इससे पहले शुक्रवार दिन में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया था कि वह बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोपों की प्रारंभिक जांच के बाद आज एफआईआर दर्ज करने जा रही है. उधर, सिंह ने इससे ठीक पहले जी न्यूज को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि कोर्ट ने आज जो फैसला (जांच का) किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं. पुलिस की जांच और सुप्रीम कोर्ट, दोनों पर पूरा भरोसा है. जांच में हर समय सहयोग के लिए हाजिर हूं. मैं भागा नहीं हूं. अपने घर पर ही हूं.
2 FIRs registered in Connaught Place PS over the complaints by female wrestlers against WFI chief Brij Brijbhushan Sharan Singh: Pranav Tayal, DCP
— ANI (@ANI) April 28, 2023
यह दी पुलिस ने जानकारी
दिल्ली पुलिस के DCP प्रणव तायल ने बताया कि कनॉट प्लेस थाने में महिला पहलवानों की तरफ से दी गई शिकायत पर कार्रवाई हो गई है. WFI चीफ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज किए गए हैं. पहला मुकदमा नाबालिग पहलवान की शिकायत पर है, जिसने खुद को पीड़िता बताते हुए बृजभूषण पर जघन्य आरोप लगाए हैं, दूसरा मुकदमा अन्य महिला पहलवान की शिकायत पर है, जो बालिग हैं. इन दोनों मामलों में उचित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है.
First FIR pertains to allegations levelled by a minor victim, registered under POCSO Act along with relevant IPC sections concerning outraging of modesty. Second FIR is registered for carrying out comprehensive investigations into the complaints tendered by other, adult…
— ANI (@ANI) April 28, 2023
दोनों FIR से जुड़ीं अहम बातें
पढ़ें: बृजभूषण के खिलाफ आज FIR दर्ज करेगी दिल्ली पुलिस, पहलवानों का ऐलान 'जेल जाने तक धरना जारी रखेंगे'
क्या गिरफ्तार किए जाएंगे बृजभूषण?
बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग भी दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों की अहम मांग है, लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है. हालांकि कानूनी जानकारों की मानी जाए तो उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट से भाजपा सांसद सिंह की गिरफ्तारी तय है, क्योंकि जांच में POCSO Act को शामिल किया गया है.
पढ़ें- बृजभूषण शरण सिंह से प्यार, खिलाड़ियों से तकरार, आखिर WFI विवाद को सुलझाना क्यों नहीं चाहती है सरकार?
क्या है POCSO Act, क्यों बढ़ेंगी इससे बृजभूषण की मुश्किल
पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) को साल 2012 में अधिसूचित किया गया था. यह कानून 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और चाइल्ड पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए लागू किया गया था. इसके तहत बेहद कड़े प्रावधान हैं. इसके तहत 12 साल से कम उम्र के बच्चे से दुष्कर्म साबित होने पर फांसी तक की सजा दी जा सकती है, जबकि 12 साल से बड़े बच्चे के खिलाफ यौन अपराध साबित होने पर न्यूनतम 10 साल व अधिकतम 20 साल कड़ी कैद की सजा का प्रावधान है. दिल्ली हाईकोर्ट ने 26 नवंबर, 2022 को एक सुनवाई के दौरान पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत केस दर्ज होने पर उसे गैर जमानती और संज्ञेय अपराध करार दिया था. सिंह के खिलाफ भी पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दिल्ली में ही दर्ज हुआ है. लेकिन उसमें इस एक्ट की कौन सी धारा लगाई गई है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है. हालांकि इतना तय है कि इस एक्ट के तहत गिरफ्तारी के बाद उन्हें आसानी से जमानत मिलना मुश्किल है.
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