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पर्सनल फाइनेंस
इनकम टैक्सपेयर्स को अक्सर शिकायत रहती है कि उनका टीडीएस गलत वित्त वर्ष में काटा गया है जिसकी वजह से वे उसे क्लेम करने में काफी परेशानी का सामना करते हैं. आयकर विभाग ने इस समयस्या को सुलझा दिया है आइए जानते हैं कैसे.
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डीएनए हिंदी: अक्सर इनकम टैक्सपेयर्स गलत फाइनेंशियल ईयर में TDS कटने की समस्या को लेकर परेशान हो जाते हैं. इसके चलते वे सभी अपने आईटीआर में इसका रिफंड नहीं ले पाते. हालांकि अब आयकर विभाग ने एक नया फॉर्म जारी कर इस समस्या को हल किया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर फॉर्म 71 का नवीनतम संस्करण जारी किया है. टैक्सपेयर्स को गलत वित्तीय वर्ष में कटौती किए जाने पर टीडीएस दावे की उनकी समस्या को हल करने में यह फॉर्म मदद करेगा. अगर आपके बैंक, नियोक्ता या किसी अन्य वित्तीय संस्थान ने गलत वित्तीय वर्ष में टैक्स काटा है, तो आपको इस समस्या के समाधान के लिए टैक्स कटाने वाले से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होगी. अब आप आयकर विभाग से सीधे संपर्क करके भी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे हो आपकी समस्या का समाधान.
इस तरह से होगा समस्या का समाधान
टैक्सपेयर किसी भी वित्तीय वर्ष में स्रोत पर कर कटौती (TDS) क्रेडिट को गलत बताने के लिए फॉर्म 71 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने नोटिफाई किया है. 30 अगस्त 2023 को इस नवीन फार्म की अधिसूचना प्रकाशित की गई है. उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने वित्त वर्ष 2022-23 (FY 2022-23) या असेसमेंट ईयर 2023-24 (AY 2023-24) में 2 लाख रुपये की एफडी पर ब्याज दिया है, जिसके लिए बैंक को टीडीएस काटना होगा. इसमें अगर बैंक वित्त वर्ष 2023-24 (AY 2024-25) में FD के इन्टरेस्ट पर टैक्स काट लेता है तो वित्त वर्ष 2023-24 (AY 2024-25) में इस टीडीएस का रिफंड नहीं मिल पाएगा. ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक ने गलत वित्त वर्ष में टैक्स काटा था. इसकी वजह यह है कि FD का ब्याज वित्त वर्ष 2022-23 में कर योग्य था, और इस आय पर टीडीएस क्रेडिट का क्लेम केवल वित्त वर्ष 2022-23 के लिए किया जा सकता है.
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1 अक्टूबर से कर सकते हैं सीधा आयकर से संपर्क
1 अक्टूबर 2023 से, इस समस्या को ठीक करने के लिए कोई भी व्यक्ति बैंक शाखा में जाने के बजाय आयकर विभाग से सीधे संपर्क कर सकता है. पिछले वित्तीय वर्षों में गलत टीडीएस कटौती के मामलों का समाधान करने के लिए फॉर्म 71 का उपयोग किया जा सकता है. CBDT नोटिफिकेशन के अनुसार, टैक्सपेयर आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर फॉर्म 71 भर सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (eVC) या डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (DSC) भी फॉर्म को वेरिफाई करने के लिए आवश्यक होंगे.
फॉर्म 71 क्या है?
टीडीएस क्रेडिट बेमेल मुद्दों को अब नए फॉर्म 71 के साथ हल किया जा सकता है. यह किसी व्यक्ति को टैक्स क्रेडिट का क्लेम करने की अनुमति देता है यदि करदाता ने वित्तीय वर्ष में आईटीआर में पहले ही आय (जिसमें से टीडीएस काटा गया है) घोषित कर दिया है.
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कब-कब कर सकते हैं फॉर्म 71 का उपयोग
फॉर्म 71 भरकर अमान्य टीडीएस क्रेडिट सुधार की समय सीमा तय की गई है. आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, कोई व्यक्ति उस वित्तीय वर्ष के अंत से दो साल के भीतर आयकर विभाग के साथ फॉर्म 71 दाखिल कर सकता है जिसमें टीडीएस काटा गया था. यह फॉर्म किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए भरा जा सकता है जिसमें आय वास्तव में टीडीएस के अधीन थी.
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